फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   Two sentenced to 20 years each for raping a minor

Sambhal News: नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो को 20-20 साल की सजा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 27 Aug 2025 12:38 AM IST
विज्ञापन
Two sentenced to 20 years each for raping a minor
चंदौस(संवाद)। न्यायालय ने गुन्नौर थाना क्षेत्र के वर्ष 2017 में हुए नाबालिग को बहला फुसला कर भगाने के बाद सामूहिक दुष्कर्म करने वाले दो दोषियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 13-13 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। शासकीय अधिवक्ता पॉक्सो एक्ट नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि थाना गुन्नौर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़ित पिता ने थाना पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें कहा था कि 22 जून 2017 की रात करीब आठ बजे किशनपाल उसकी 14 वर्षीय पुत्री को बहला फुसला कर भगा ले गया। साथ ही उसका साथी सोनू भी था। पुत्री घर से 10 हजार रुपये नकद और सोने-चांदी के जेवर ले गई थी। गांव के पास बाजरा के खेत में किशनपाल और सोनू ने नाबालिग पुत्री से दुष्कर्म किया। पुत्री के साथ दोनों को पकड़ लिया।
विज्ञापन

पुलिस ने तहरीर के आधार पर किशनपाल और सोनू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे की विवेचना कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने किशनपाल और सोनू को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और 13000-13000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जेल में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed