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तीन में बंद होगी जाएगी सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पादन
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चंदौसी। एक जुलाई से सरकार ने सिंगल प्लास्टिक उत्पादन पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्णय लिया है। स्थानीय निकाय व प्रशासनिक अधिकारी आदेश का पालन करने की तैयारी में जुटे हैं। बीते दिनों इस बाबत छापामारी की भी की गई। इसके बाद भी बाजार में अभी भी पांच से सात क्विंटल माल फंसा है। कारोबारी परेशान हैं। ऐसे में, करें तो क्या करें? प्रशासनिक टीम पकड़ती है, तो जुर्माना लगेगा और बाजार में एक जुलाई से बेचना प्रतिबंधित रहेगा।
एकल प्रयोग प्लास्टिक के इस्तेेमाल पर पहले ही रोक लगाने की घोषणा सरकार ने की थी। पर इसका पालन कराने में ढिलाई बरती जा रही थी। शासन ने 30 जून के बाद से प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सभी नियम विरुद्ध होगा। इस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी निकायों को निर्देश देकर कार्रवाई के लिए कहा है। निकाय 30 जून तक इंतजार में है और एक जुलाई से बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
जिले में करीब 100 से अधिक लोग सिंगल यूज प्लास्टिक के कारोबार से जुड़े हैं। महीने में तीन से चार क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक की खपत होती है। कारोबार से जुड़े व्यापारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जिले में करीब पांच से सात क्विंटल का स्टॉक जमा है। शासन ने 30 जून तक उत्पाद की छूट है और एक जुलाई से प्रतिबंध लगाया है। ऐसे में वह पहले से उपलब्ध सिंगल यूज प्लास्टिक को कहां ले जाए। कुछ समय देना चाहिये, ताकि स्टॉक में रखी सिंगल यूज प्लास्टिक को निस्तारित किया जा सके। बेचने पर प्रतिबंध है और पकड़े जाने पर जुर्माने का भय सता रहा है।
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पालिका अधिकारियों ने बताया कि जिन व्यापारी व कारोबारी के पास सिंगल यूज प्लास्टिक है, वह निकाय को सूचना देकर प्लास्टिक जमा करा सकते हैं। स्वयं जमा कराने वाले कारोबारी और व्यापारी पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। उसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की देखरेख में निस्तारित कराया जाएगा।
एक जुलाई से प्लास्टिक स्टिक वाले इयर बड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट वाले थर्माकोल, प्लास्टिक प्लेट, कप, प्लास्टिक पैकिंग आइटम, प्लास्टिक के इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैग पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएंगे।
नगर पालिका चंदौसी के ईओ राजकुमार ने बताया सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, उत्पादन पर एक जुलाई से पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। जो व्यापारी अथवा कारोबारी एक जुलाई से पहले स्वयं पालिका को सिंगल यूज प्लास्टिक जमा कराएगा, उस पर जुर्माना नहीं लगेगा।
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एकल प्रयोग प्लास्टिक के इस्तेेमाल पर पहले ही रोक लगाने की घोषणा सरकार ने की थी। पर इसका पालन कराने में ढिलाई बरती जा रही थी। शासन ने 30 जून के बाद से प्लास्टिक के निर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सभी नियम विरुद्ध होगा। इस पर कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने सभी निकायों को निर्देश देकर कार्रवाई के लिए कहा है। निकाय 30 जून तक इंतजार में है और एक जुलाई से बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। पकड़े जाने पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
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जिले में करीब 100 से अधिक लोग सिंगल यूज प्लास्टिक के कारोबार से जुड़े हैं। महीने में तीन से चार क्विंटल सिंगल यूज प्लास्टिक की खपत होती है। कारोबार से जुड़े व्यापारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि जिले में करीब पांच से सात क्विंटल का स्टॉक जमा है। शासन ने 30 जून तक उत्पाद की छूट है और एक जुलाई से प्रतिबंध लगाया है। ऐसे में वह पहले से उपलब्ध सिंगल यूज प्लास्टिक को कहां ले जाए। कुछ समय देना चाहिये, ताकि स्टॉक में रखी सिंगल यूज प्लास्टिक को निस्तारित किया जा सके। बेचने पर प्रतिबंध है और पकड़े जाने पर जुर्माने का भय सता रहा है।
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पालिका अधिकारियों ने बताया कि जिन व्यापारी व कारोबारी के पास सिंगल यूज प्लास्टिक है, वह निकाय को सूचना देकर प्लास्टिक जमा करा सकते हैं। स्वयं जमा कराने वाले कारोबारी और व्यापारी पर कोई जुर्माना नहीं लगेगा। उसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की देखरेख में निस्तारित कराया जाएगा।
एक जुलाई से प्लास्टिक स्टिक वाले इयर बड्स, गुब्बारों की प्लास्टिक, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, सजावट वाले थर्माकोल, प्लास्टिक प्लेट, कप, प्लास्टिक पैकिंग आइटम, प्लास्टिक के इनविटेशन कार्ड, सिगरेट के पैकेट, 100 माइक्रोन से कम वाले प्लास्टिक और पीवीसी बैग पूरी तरह प्रतिबंधित हो जाएंगे।
नगर पालिका चंदौसी के ईओ राजकुमार ने बताया सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल, उत्पादन पर एक जुलाई से पूरी तरह से प्रतिबंध लग जाएगा। इसके बाद पकड़े जाने पर जुर्माना वसूला जाएगा। जो व्यापारी अथवा कारोबारी एक जुलाई से पहले स्वयं पालिका को सिंगल यूज प्लास्टिक जमा कराएगा, उस पर जुर्माना नहीं लगेगा।