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Sambhal: आज सांसद जियाउर्रहमान बर्क के आवास मामले में होगी सुनवाई, कार्रवाई का लिया जा सकता है निर्णय

Tue, 15 Apr 2025 12:10 AM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, संभल
अमर उजाला नेटवर्क, संभल Published by: विजय पुंडीर Updated Tue, 15 Apr 2025 12:10 AM IST
सार

11 दिसंबर 2024 को सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर नोटिस जारी किया गया था। जिसमें कहा था कि सांसद ने अपने आवास में बिना अनुमति के नवनिर्माण कराया है। जिसका नक्शा पास नहीं है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है।

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Today there will be a hearing in the housing case of MP Ziaur Rahman Burke
जियाउर्रहमान बर्क, सासंद संभल - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

सपा सासंद जियाउर्रहमान बर्क के आवास मामले में सुनवाई मंगलवार को होनी है। यह अंतिम सुनवाई मानी जा रही है, क्योंकि आवास के जिस निर्माण को अवैध बताया गया था उसमें इंजीनियरों की रिपोर्ट भी एसडीएम के पास पहुंच गई है। उस रिपोर्ट के अनुसार निर्माण एक से दो वर्ष पुराना है।

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सूत्रों का कहना यह भी है कि जो निर्माण किया गया है उसका नक्शा पास नहीं कराया गया था। ऐसे में जाहिर है कि विनियमित क्षेत्र के नियमानुसार कार्रवाई होनी तय है। हालांकि एसडीएम इसमें क्या कार्रवाई करेंगी। यह अंतिम सुनवाई के दौरान तय होगा।
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मालूम हो 11 दिसंबर 2024 को सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क को नियत प्राधिकारी/उपजिलाधिकारी विनियमित क्षेत्र की ओर नोटिस जारी किया गया था। जिसमें कहा था कि सांसद ने अपने आवास में बिना अनुमति के नवनिर्माण कराया है। जिसका नक्शा पास नहीं है। यह उत्तर प्रदेश रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन है। इस मामले में कई बार सुनवाई की गई और बाद में इंजीनियर से निर्माण की नापजोख कराई गई थी। इंजीनियरों की रिपोर्ट के आधार पर इस मामले में कार्रवाई तय मानी जा रही है।

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