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Sambhal News: मादक पदार्थों की तस्करी में तीन को सात वर्ष की कैद
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चंदौसी। मादक पदार्थों की तस्करी के मुकदमे में तीन लोगों को सात वर्ष के कठोर कारावास और 40-40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने की धनराशि जमा न करने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।
बनियाठेर थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह अपनी टीम के साथ रोड पर रात में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि मुरादाबाद की ओर से एक कार आती हुई दिखाई दी। कार सवारों से पूछताछ की गई तो वह सटीक जवाब नहीं दे सके। तलाशी में अफीम बरामद हुई। अफीम को तीनों आरोपियों ने पन्नी में लपेट कर अपने पैरों में बांध रखा था। इसके अलावा जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसकी डिग्गी में एक बोरा डोडा बरामद हुआ।
पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि वह झारखंड से अफीम और डोडा लाकर पंजाब में महंगे दामों में बेचते हैं। रात में चंदौसी रुककर सुबह यहां से पंजाब के लिए निकलने वाले थे कि पुलिस के हत्थे चढ़ गए। प्रभारी निरीक्षक की ओर से बरेली जिले के सिरौली थाना क्षेत्र के ग्राम शाहपुर निवासी राजू, बनियाठेर थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़ा खास निवासी दिवाकर और इसी थाना क्षेत्र के ग्राम अल्लीपुर बुजुर्ग निवासी विपिन कुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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इस मामले में आरोपपत्र अदालत में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रागिनी सिंह की अदालत ने शुक्रवार को तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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बनियाठेर थाना प्रभारी संजय कुमार सिंह अपनी टीम के साथ रोड पर रात में वाहनों की चेकिंग कर रहे थे कि मुरादाबाद की ओर से एक कार आती हुई दिखाई दी। कार सवारों से पूछताछ की गई तो वह सटीक जवाब नहीं दे सके। तलाशी में अफीम बरामद हुई। अफीम को तीनों आरोपियों ने पन्नी में लपेट कर अपने पैरों में बांध रखा था। इसके अलावा जब गाड़ी की तलाशी ली गई तो उसकी डिग्गी में एक बोरा डोडा बरामद हुआ।
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पूछताछ में आरोपियों ने बताया था कि वह झारखंड से अफीम और डोडा लाकर पंजाब में महंगे दामों में बेचते हैं। रात में चंदौसी रुककर सुबह यहां से पंजाब के लिए निकलने वाले थे कि पुलिस के हत्थे चढ़ गए। प्रभारी निरीक्षक की ओर से बरेली जिले के सिरौली थाना क्षेत्र के ग्राम शाहपुर निवासी राजू, बनियाठेर थाना क्षेत्र के ग्राम खेड़ा खास निवासी दिवाकर और इसी थाना क्षेत्र के ग्राम अल्लीपुर बुजुर्ग निवासी विपिन कुमार के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।
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इस मामले में आरोपपत्र अदालत में पेश किया गया। विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट रागिनी सिंह की अदालत ने शुक्रवार को तीनों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।