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Sambhal News: बार काउंसिल चेयरमैन ने दोनों पक्षों को किया तलब
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चंदौसी। तहसील बार एसोसिएशन चंदौसी के कार्यकाल एवं चुनाव प्रक्रिया को लेकर चल रहे विवाद में बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन शिव किशोर गौड़ ने 23 अक्तूबर को अपराह्न दो बजे संबंधित पक्षों को अपने कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
बार काउंसिल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अधिवक्ता अमर सिंह यादव एवं पिंटू उपाध्याय द्वारा 13 अक्टूबर 2026 को बार काउंसिल के अध्यक्ष के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसील बार एसोसिएशन चंदौसी की कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर आपत्ति जताते हुए अध्यक्ष कल्याण सिंह तोमर एवं सचिव दिलीप यादव के संबंध में शिकायत की गई थी।
शिकायत के आधार पर बार काउंसिल के चेयरमैन ने आदेश जारी करते हुए चुनाव प्रक्रिया एवं संगठन के संचालन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कल्याण सिंह तोमर एवं सचिव दिलीप यादव ने बार काउंसिल के चेयरमैन के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। संगठन की वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराया।
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दोनों पक्षों से जुड़े प्रकरण पर विचार करते हुए चेयरमैन ने एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष रतन कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष कल्याण सिंह तोमर, सचिव दिलीप यादव तथा अधिवक्ता अमर सिंह यादव को कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं, ताकि मामले में संबंधित पक्षों का पक्ष सुना जा सके।
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बार काउंसिल के निर्णय का करेंगे सम्मान
तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कल्याण सिंह तोमर एडवोकेट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश एक सक्षम संस्था है और उसके द्वारा प्रकरण में जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह उन्हें स्वीकार होगा। सचिव दिलीप यादव एडवोकेट ने कहा कि बार के संचालन, कार्यकारिणी के कार्यकाल तथा अधिवक्ताओं के हितों से जुड़े विषयों पर अपना पक्ष बार काउंसिल के समक्ष रखा गया है। संगठन के कार्यों एवं तहसील परिसर में अलग बार संगठन के गठन की चर्चाओं के बीच उत्पन्न परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो गया था कि मामले की वास्तविक स्थिति सक्षम संस्था के समक्ष प्रस्तुत की जाए। उन्होंने भी स्पष्ट किया कि बार काउंसिल द्वारा लिया जाने वाला निर्णय उन्हें मान्य होगा। अमर सिंह यादव ने बताया कि बार काउंसिल का जो आदेश आया है। हम उस पर जवाब दाखिल करेंगे। पूर्व में पारित आदेश पर बार काउंसिल ने कोई रोक नहीं लगाई है। आगे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन का जो निर्णय होगा वह स्वीकार होगा।
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बार काउंसिल की ओर से जारी आदेश के अनुसार, अधिवक्ता अमर सिंह यादव एवं पिंटू उपाध्याय द्वारा 13 अक्टूबर 2026 को बार काउंसिल के अध्यक्ष के समक्ष प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया था। तहसील बार एसोसिएशन चंदौसी की कार्यकारिणी का कार्यकाल बढ़ाए जाने पर आपत्ति जताते हुए अध्यक्ष कल्याण सिंह तोमर एवं सचिव दिलीप यादव के संबंध में शिकायत की गई थी।
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शिकायत के आधार पर बार काउंसिल के चेयरमैन ने आदेश जारी करते हुए चुनाव प्रक्रिया एवं संगठन के संचालन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। इसके बाद तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कल्याण सिंह तोमर एवं सचिव दिलीप यादव ने बार काउंसिल के चेयरमैन के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। संगठन की वर्तमान परिस्थितियों से अवगत कराया।
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दोनों पक्षों से जुड़े प्रकरण पर विचार करते हुए चेयरमैन ने एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष रतन कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष कल्याण सिंह तोमर, सचिव दिलीप यादव तथा अधिवक्ता अमर सिंह यादव को कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं, ताकि मामले में संबंधित पक्षों का पक्ष सुना जा सके।
बार काउंसिल के निर्णय का करेंगे सम्मान
तहसील बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कल्याण सिंह तोमर एडवोकेट ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश एक सक्षम संस्था है और उसके द्वारा प्रकरण में जो भी निर्णय लिया जाएगा, वह उन्हें स्वीकार होगा। सचिव दिलीप यादव एडवोकेट ने कहा कि बार के संचालन, कार्यकारिणी के कार्यकाल तथा अधिवक्ताओं के हितों से जुड़े विषयों पर अपना पक्ष बार काउंसिल के समक्ष रखा गया है। संगठन के कार्यों एवं तहसील परिसर में अलग बार संगठन के गठन की चर्चाओं के बीच उत्पन्न परिस्थितियों के कारण आवश्यक हो गया था कि मामले की वास्तविक स्थिति सक्षम संस्था के समक्ष प्रस्तुत की जाए। उन्होंने भी स्पष्ट किया कि बार काउंसिल द्वारा लिया जाने वाला निर्णय उन्हें मान्य होगा। अमर सिंह यादव ने बताया कि बार काउंसिल का जो आदेश आया है। हम उस पर जवाब दाखिल करेंगे। पूर्व में पारित आदेश पर बार काउंसिल ने कोई रोक नहीं लगाई है। आगे बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के चेयरमैन का जो निर्णय होगा वह स्वीकार होगा।