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Sambhal News: लक्ष्मी नारायण मंदिर पर टाइल्स का प्रस्ताव अटका, भूमि सत्यापन जारी
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संभल। सरायतरीन में लक्ष्मी नारायण मंदिर पर टाइल्स लगाने का प्रस्ताव इलाहाबाद हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के कारण रुक गया है। बुधवार की शाम सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार के नेतृत्व में संबंधित भूमि की पैमाइश और सत्यापन कराया गया। यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन में की गई है।
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि वर्ष 1973 में सईदुद्दीन के पिता ने 35 बीघा भूमि नीलामी में खरीदी थी। बाद में इस जमीन पर कथित अवैध कब्जे का विवाद न्यायालय पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि की पैमाइश के निर्देश दिए थे। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने बताया कि भूमि की सेल डीड वर्ष 1984 में जारी हुई थी। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि रजिस्ट्री कार्यालय से मूल दस्तावेज मंगवाए गए। अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के अभिलेखों का हिंदी अनुवाद भी कराया गया। इन दस्तावेज के आधार पर नीलामी में शामिल संपत्तियों का नजरी नक्शा तैयार हुआ है। इसके आधार पर पैमाइश की जा रही है।
नौ संपत्तियों का सत्यापन
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि टीम मौके पर कुल नौ संपत्तियों का सत्यापन कर रही है। उनकी नंबरिंग भी की गई है। सत्यापन पूरा होने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी। इससे यह तय होगा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर का टाइल्स वाला हिस्सा नीलामी की संपत्ति का भाग है या नहीं। उसके आधार पर अगला निर्णय लिया जाएगा।
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सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि वर्ष 1973 में सईदुद्दीन के पिता ने 35 बीघा भूमि नीलामी में खरीदी थी। बाद में इस जमीन पर कथित अवैध कब्जे का विवाद न्यायालय पहुंचा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भूमि की पैमाइश के निर्देश दिए थे। सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने बताया कि भूमि की सेल डीड वर्ष 1984 में जारी हुई थी। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि रजिस्ट्री कार्यालय से मूल दस्तावेज मंगवाए गए। अरबी, फारसी और उर्दू भाषा के अभिलेखों का हिंदी अनुवाद भी कराया गया। इन दस्तावेज के आधार पर नीलामी में शामिल संपत्तियों का नजरी नक्शा तैयार हुआ है। इसके आधार पर पैमाइश की जा रही है।
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नौ संपत्तियों का सत्यापन
सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि टीम मौके पर कुल नौ संपत्तियों का सत्यापन कर रही है। उनकी नंबरिंग भी की गई है। सत्यापन पूरा होने पर ही स्थिति स्पष्ट होगी। इससे यह तय होगा कि लक्ष्मी नारायण मंदिर का टाइल्स वाला हिस्सा नीलामी की संपत्ति का भाग है या नहीं। उसके आधार पर अगला निर्णय लिया जाएगा।
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