फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Sambhal News ›   One gets 7 years, 8 months imprisonment for attacking police team

Sambhal News: पुलिस टीम पर हमले में एक को सात वर्ष, आठ माह का कारावास

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Fri, 22 Aug 2025 02:00 AM IST
विज्ञापन
One gets 7 years, 8 months imprisonment for attacking police team
चंदौसी। धनारी पुलिस टीम पर जानलेवा हमले के मामले में न्यायालय ने एक दोषी को सात वर्ष आठ माह के सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट के न्यायालय में हुई। सहायक शासकीय अधिवक्ता (दांडिक ) रीता रानी ने बताया कि थाना धनारी के तत्कालीन थानाध्यक्ष अता मोहम्मद ने 24 सितंबर 2017 को बहजोई की यादव काॅलोनी का रहने वाला सुभाष उर्फ पंडित व गांव सूरपुर निवासी राकेश के खिलाफ जानलेवा हमले आदि धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें बताया कि 23 सितंबर 2017 को वह अपनी पुलिस टीम के साथ धनारी गवां रोड पर गश्त कर रहे थे। आरथल चौराहे के पास पहुंचे तो मुखबिर ने सूचना दी कि दो बदमाश सुभाष उर्फ पंडित और राकेश असलहों से लैस होकर मोटरसाइकिल से आरथल चौराहे की ओर आ रहे हैं।
विज्ञापन

कुछ देर बाद एक बाइक आती नजर आयी। बाइक पर सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो पुलिस टीम पर फायर कर दिया। छर्रे लगने से थानाध्यक्ष समेत कांस्टेबल धर्मेंद्र घायल हो गए। पुलिस ने साक्ष्यों को जुटा कर 20 नवंबर 2017 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश एससीएसटी एक्ट रागिनी के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने राकेश को दोषी करार देते हुए सात वर्ष, आठ माह के सश्रम कारावास और 2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर 10 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed