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Sambhal News: नाबालिग से छेड़खानी में दोषी को पांच वर्ष कैद की सजा
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चंदौसी। न्यायालय ने थाना गुन्नौर क्षेत्र के वर्ष 2020 के नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के मामले में एक अभियुक्त को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष का कारावास व 6000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई।
विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट ने बताया कि थाना गुन्नौर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें कहा था कि एक जुलाई 2020 को वह अपने घर पर सो रहा था। उसके पास में उसकी नौ वर्षीय पुत्री सो रही थी। रात 11 बजे करीब एक युवक राहुल उसे घर में घुस आया और उसकी नाबालिग पुत्री से छेड़खानी करने लगा। पुत्री के चिल्लाने पर उसकी आंख खुल गई। परिजनाें की मदद से राहुल को पकड़ लिया और थाने ले गए।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर राहुल के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने राहुल को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास और 6000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो एक्ट ने बताया कि थाना गुन्नौर क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले पीड़ित पिता ने पुलिस को तहरीर दी थी। इसमें कहा था कि एक जुलाई 2020 को वह अपने घर पर सो रहा था। उसके पास में उसकी नौ वर्षीय पुत्री सो रही थी। रात 11 बजे करीब एक युवक राहुल उसे घर में घुस आया और उसकी नाबालिग पुत्री से छेड़खानी करने लगा। पुत्री के चिल्लाने पर उसकी आंख खुल गई। परिजनाें की मदद से राहुल को पकड़ लिया और थाने ले गए।
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पुलिस ने तहरीर के आधार पर राहुल के खिलाफ छेड़खानी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया। विवेचना के बाद न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अवधेश कुमार सिंह के न्यायालय में हुई। न्यायालय ने राहुल को दोषी करार देते हुए पांच वर्ष के कारावास और 6000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
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