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Sambhal News: गैंगस्टर को पांच साल कारावास की सजा
Tue, 16 Jan 2024 03:33 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
संवाद न्यूज एजेंसी, संभल
Updated Tue, 16 Jan 2024 03:33 AM IST
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चंदौसी (संभल)। न्यायालय ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी अफसर अली निवासी गुलड़िया को पांच साल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी धनंजय पांडेय ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक ने चंदौसी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि थाना क्षेत्र के आरिफ, शेर मोहम्मद, आस मोहम्मद, जाहिद उर्फ कल्लू व अफसर अली ने एक संगठित गिरोह बना रखा है। आरिफ गिरोह का सरगना है। ये लोग आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करने के लिए ट्रांसफार्मर चोरी करने व आपराधिक घटनाएं करते हैं। डर की वजह से कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ गवाही देने से बचता है। पुलिस ने आरोपी अफसर अली के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसकी सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संभल स्थित चंदौसी निर्भय नारायण राय के न्यायालय में हुई। गैंगस्टर एक्ट में अफसर अली को दोषी मानते हुए कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी को सजा दिलाने में न्यायालय के पैरोकार विनोद राठौर का विशेष सहयोग रहा है।
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ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी धनंजय पांडेय ने बताया कि प्रभारी निरीक्षक ने चंदौसी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें बताया था कि थाना क्षेत्र के आरिफ, शेर मोहम्मद, आस मोहम्मद, जाहिद उर्फ कल्लू व अफसर अली ने एक संगठित गिरोह बना रखा है। आरिफ गिरोह का सरगना है। ये लोग आर्थिक व भौतिक लाभ अर्जित करने के लिए ट्रांसफार्मर चोरी करने व आपराधिक घटनाएं करते हैं। डर की वजह से कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ गवाही देने से बचता है। पुलिस ने आरोपी अफसर अली के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जिसकी सुनवाई न्यायालय विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश संभल स्थित चंदौसी निर्भय नारायण राय के न्यायालय में हुई। गैंगस्टर एक्ट में अफसर अली को दोषी मानते हुए कोर्ट ने पांच साल की सजा सुनाई। साथ ही पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माने की राशि नहीं जमा करने पर आरोपी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। आरोपी को सजा दिलाने में न्यायालय के पैरोकार विनोद राठौर का विशेष सहयोग रहा है।
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