Sambhal Violence: 208 आरोपियों के खिलाफ 4175 पन्ने में है आरोपपत्र, पूरी घटना का विस्तार से जिक्र
Sambhal Violence Update: संभल जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा के छह मामलों में पुलिस ने 208 आरोपियों के खिलाफ 4175 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। इनमें चार मामले संभल कोतवाली और दो नखासा थाने में दर्ज थे। हिंसा में चार लोगों की मौत हुई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे।
विस्तार
Sambhal News: संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुई हिंसा में मामले में दर्ज मुकदमों में से छह में पुलिस ने बृहस्पतिवार को कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। पुलिस ने इन छह मुकदमों के 208 आरोपियों के खिलाफ 4175 पन्ने में आरोपपत्र दाखिल किया है। इसमें चार आरोपपत्रों में से चार संभल कोतवाली में दर्ज मुकदमों के और दो नखासा थाने में दर्ज केस के हैं।
19 नवंबर 2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन आदित्य कुमार की कोर्ट ने में संभल की जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने का दावा किया गया था। इसी दिन न्यायालय ने रमेश सिंह राघव को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर दिया था और उन्होंने शाम को मस्जिद का सर्वे किया।
इसके बाद 24 नवंबर की सुबह 7.30 बजे जब कोर्ट कमिश्नर डीएम और एसपी की मौजूदगी में मस्जिद का दोबारा सर्वे करने पहुंचे तो बवाल हो गया। हिंसा में चार लोगों की जान चली गई थी और काफी संख्या में पुलिस कर्मी घायल हो गए थे। इसको लेकर बवाल में सात एफआईआर दर्ज हुई थीं।
जिसमें पांच एफआईआर कोतवाली संभल और दो थाना नखासा में हुई थीं। बृहस्पतिवार को छह मुकदमों के विवेचकों ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अर्चना सिंह की कोर्ट में चार्जशीट दाखिल किया।
सांसद बर्क पर दर्ज मुकदमे में दाखिल नहीं हुई चार्जशीट
बवाल को लेकर दर्ज मुकदमों में से एक में संभल के सपा सांसद जियाउर्रहमान को भी नामजद किया गया है। सांसद के खिलाफ दर्ज मुकदमे में पुलिस ने बृहस्पतिवार को चार्जशीट दाखिल नहीं की है। पुलिस का कहना है सांसद ने इस मुकदमों को लेकर हाईकोर्ट में अर्जी लगाई थी। हाईकोर्ट के आदेश के क्रम में पुलिस इस मुकदमे में कानूनविदों की राय ली रही है।
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