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Sambhal News: बीएसए को 24 घंटे में आदेश का अनुपालन करने को कहा

Moradabad  Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 13 Sep 2025 02:09 AM IST
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BSA was asked to comply with the order within 24 hours
संभल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत इंचार्ज अध्यापक को प्रधानाध्यापक के समान वेतनमान न देने पर नाराजगी जताई है और इसके लिए बीएसए अलका शर्मा को 24 घंटे में आदेश के अनुपालन का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की एकलपीठ ने चरण सिंह और 84 अन्य की अवमानना अर्जी पर दिया।
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दरअसल, संभल जिले में करीब 300 शिक्षक इंचार्ज अध्यापक की हैसियत से काम कर रहे हैं। इन्हें प्रधानाध्यापक के बराबर वेतन देने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था लेकिन इस आदेश का जिले में पालन नहीं हो सका। इसके बाद कोर्ट में अवमानना की रिट दायर की गई। इसमें कई तारीख लगीं पर बीएसए हाजिर नहीं हुईं। इस पर कोर्ट ने बीएसए अलका शर्मा के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया और सीजेएम संभल को निर्देश दिया कि आदेश का 24 घंटे में अनुपालन कराएं। साथ ही, सात अक्तूबर तक उनके समक्ष उपस्थित कराएं। संवाद
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सोशल मीडिया पर बीएसए के ट्रांसफर की रही चर्चा

बहजोई। सोशल मीडिया पर वायरल हुई बीएसए के ट्रांसफर की सूची जिले भर में चर्चा का विषय रही। बावजूद इसके डीएम डॉ. राजेंद्र पैंसिया ने बीएसए के ट्रांसफर को लेकर जारी सूची पर किसी भी प्रकार के हस्ताक्षर न होने की बात कही है। सूची में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अलका शर्मा का ट्रांसफर जिला फतेहपुर के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रवक्ता के पद पर दर्शाया गया है। संवाद
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