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Sambhal News: न्यायालय के आदेश पर ढाई महीने बाद छेड़खानी का केस दर्ज
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सरायतरीन(संभल)। हयातनगर पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर ढाई महीने बाद किशोरी के साथ छेड़खानी करने के मामले में केस दर्ज किया है।
किशोरी के पिता ने न्यायालय को बताया कि दूसरे गांव के एक युवक का उसके मोहल्ले में आना जाना था। युवक पीड़ित की बेटी पर गलत नजर रखता था। 18 जून की शाम करीब छह बजे बेटी को घर अकेला पाकर आरोपी घर में घुस आया। उसके साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर गाली गलौज की। आसपास के लोग आए तो जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। इस मामले में पुलिस को तहरीर दी गई थी लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद न्यायालय की शरण ली गई थी।
अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने गढ़ी बिचौरा निवासी शाहे आलम, बहजोई थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर निवासी नोफिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संवाद
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किशोरी के पिता ने न्यायालय को बताया कि दूसरे गांव के एक युवक का उसके मोहल्ले में आना जाना था। युवक पीड़ित की बेटी पर गलत नजर रखता था। 18 जून की शाम करीब छह बजे बेटी को घर अकेला पाकर आरोपी घर में घुस आया। उसके साथ छेड़खानी की। विरोध करने पर गाली गलौज की। आसपास के लोग आए तो जान से मारने की धमकी देकर भाग गया। इस मामले में पुलिस को तहरीर दी गई थी लेकिन कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद न्यायालय की शरण ली गई थी।
अब न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने गढ़ी बिचौरा निवासी शाहे आलम, बहजोई थाना क्षेत्र के गांव मिर्जापुर निवासी नोफिल के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संवाद
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