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Pratapgarh News: अपहरण के दोषी को सात माह का कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Jul 2025 11:24 PM IST
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Seven months imprisonment for kidnapping accused
एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम पारुल वर्मा ने नाबालिग के अपहरण के दोषी कंधई थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी राजा बाबू चौहान को सात महीने कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि को पीड़िता चिकित्सकीय एवं मानसिक आघात की पूर्ति एवं पुनर्वास के लिए प्रदान करने का आदेश दिया।
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राज्य की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक निर्भय सिंह ने की। कंधई थानाक्षेत्र के एक गांव निवासी वादी मुकदमा पीड़िता के पिता के मुताबिक गांव के राजा बाबू चौहान ने उसकी 16 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर अपने साथ भाग ले गया था। काफी खोजबीन के बाद भी बेटी का कहीं पता नहीं चला। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी को कारावास और अर्थदंड से दंडित किया। संवाद
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