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Pratapgarh News: दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा
Mon, 30 Oct 2023 11:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रतापगढ़
Updated Mon, 30 Oct 2023 11:55 PM IST
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दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा
प्रतापगढ़। एडीजे सुनीता सिंह नागौर ने दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाए जाने पर लालगंज के सूरज कोरी को दस वर्ष की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
घटनाक्रम के अनुसार 18 जनवरी 2020 की रात्रि आठ बजे पीड़िता लालगंज से मजदूरी कर सब्जी लेकर अपने घर वापस जा रही थी। रास्ते में रामदास लकड़ी वाले टीले के पास सूरज कोरी ने पीड़िता का मुंह दबाया और जबरन उसे खंडहर में ले गया और दुष्कर्म किया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अनिल कुमार मिश्रा ने की।
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प्रतापगढ़। एडीजे सुनीता सिंह नागौर ने दुष्कर्म के आरोप में दोषी पाए जाने पर लालगंज के सूरज कोरी को दस वर्ष की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
घटनाक्रम के अनुसार 18 जनवरी 2020 की रात्रि आठ बजे पीड़िता लालगंज से मजदूरी कर सब्जी लेकर अपने घर वापस जा रही थी। रास्ते में रामदास लकड़ी वाले टीले के पास सूरज कोरी ने पीड़िता का मुंह दबाया और जबरन उसे खंडहर में ले गया और दुष्कर्म किया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अनिल कुमार मिश्रा ने की।
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