फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Pratapgarh News ›   Penalty for those found guilty of assault and threats

Pratapgarh News: मारपीट, धमकी देने के दोषियों को अर्थदंड

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 16 Apr 2025 11:21 PM IST
विज्ञापन
Penalty for those found guilty of assault and threats
विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट बाबूराम ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के दोषी थाना पट्टी के शेखपुर निवासी रोशन शाह, लल्लन शाह व हैदर अली को 45-45 सौ रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़ित पक्ष को देने का आदेश दिया। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी केसी पांडेय ने की।
विज्ञापन

थाना पट्टी के शेखपुर गांव निवासी वादी मुकदमा जोखनलाल के मुताबिक आठ अगस्त 2014 को वह किसी कार्य से बाजार चला गया था। उसके बाजार जाने के बाद गांव के रोशन शाह, लल्लन व हैदर अमरूद तोड़ने पहुंचे। पत्नी पराना ने मना किया तो उन लोगों ने लाठी-डंडे व कट्टा लेकर आए, महिलाओं के ऊपर धावा बोल दिया। मारा पीटा और जान से मारने की धमकी दी। गांव के लोगों ने मौके पर पहुंचकर बीच-बचाव किया।कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषियों को अर्थदंड से दंडित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed