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अवमानना: भदोही जिले में तैनात सीओ को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश

Mon, 14 Nov 2022 08:37 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़ Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 14 Nov 2022 08:37 PM IST
सार

कोर्ट के एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2004 में जिले के सांगीपुर एसओ रहने के दौरान वर्तमान भदोही के सीओ भुवनेश्वर पांडेय ने एक अभियुक्त को 11 बम के साथ पकड़ने का दावा कर केस दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान भुवनेश्वर पांडेय कोर्ट में कई तिथियों पर साक्ष्य के लिए नहीं पहुंचे। 

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Order to arrest the CO Bhadohi district and present it in court
अदालत। - फोटो : demo pic

विस्तार

अपर सत्र न्यायाधीश ने भदोही के सीओ भुवनेश्वर पांडेय को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने ज्ञानपुर के एसपी के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए शासन व गृह विभाग सहित पुलिस के उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा है।

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कोर्ट के एडीजीसी देवेंद्र कुमार गुप्ता ने बताया कि वर्ष 2004 में जिले के सांगीपुर एसओ रहने के दौरान वर्तमान भदोही के सीओ भुवनेश्वर पांडेय ने एक अभियुक्त को 11 बम के साथ पकड़ने का दावा कर केस दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान भुवनेश्वर पांडेय कोर्ट में कई तिथियों पर साक्ष्य के लिए नहीं पहुंचे। 
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कोर्ट की ओर से कई पत्र व सूचना भेजकर ज्ञानपुर के एसपी को मामले से अवगत कराया गया था। फिर भी वह नहीं आए। नाराज कोर्ट ने भदोही के सीओ भुवनेश्वर पांडेय को गिरफ्तार कर 17 नवंबर को मामले की सुनवाई के दौरान पेश करने के लिए मिर्जापुर के एडीजी को आदेश दिया है। भदोही एसपी की लापरवाही को देखते उनके खिलाफ भी विभागीय कार्रवाई के लिए शासन, गृह विभाग व पुलिस के अधिकारियों को पत्र भेजा है।

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