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Pratapgarh News: अपहरण और दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 01 Sep 2025 11:11 PM IST
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Man convicted of kidnapping and rape sentenced to 10 years imprisonment
एडीजे एवं विशेष न्यायाधीश एफटीसी विकास श्रीवास्तव ने अपहरण व दुष्कर्म के दोषी जेठवारा थाने के एक गांव निवासी मो. सलमान को 10 साल कारावास व 25 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड की आधी राशि पीड़िता को देने का आदेश दिया है। राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी अनिल मिश्रा ने की।
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वादी मुकदमा पीड़िता के मुताबिक मो. सलमान शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करता रहा। बाद में उसने शादी से इन्कार कर दिया। जबकि उसके परिजन भी शादी के लिए तैयार थे। 13 जुलाई 2021 को सलमान ने उसे बहला-फुसलाकर बुलाया। उसने शादी के जेवर व 45 हजार रुपये लाने को कहा। जब वह उसके बताए स्थान पर पहुंची तो वह मोटरसाइकिल से आया। उसे अपने घर के पास ले गया। बैग से जेवर की थैली निकालकर अपनी मां को दे दिया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी को 10 साल कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।
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