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हत्या के आरोप में दोषी को आजीवन कारावास, एक लाख रुपये का लगाया अर्थदंड

Sat, 21 May 2022 11:52 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 21 May 2022 11:52 PM IST
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Life imprisonment to the killer, fined one lakh rupees
प्रतापगढ़। अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार बरनवाल (एफटीसी कोर्ट) ने श्रवण कुमार मिश्रा निवासी अझारा थाना लालगंज को हत्या के आरोप में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि मृतक की पत्नी रेनू पांडे को दी जाएगी।
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वादी मुकदमा महानंदा पांडेय निवासी आझारा थाना लालगंज के अनुसार, 9 मई 2016 को शाम करीब पांच पांच बजे उसके भाई विनय कुमार पांडेय (36) घर में मौजूद थे।
इस दौरान गांव के प्रवीण कुमार व श्रवण कुमार घर के बगल स्थित बाग में एक पेड़ से सारा आम तोड़ ले गए। इस बाग में हमारा भी हिस्सा था।
आम तोड़ने की जानकारी होने पर भाई विनय पांडेय के साथ मैं प्रवीण कुमार व श्रवण कुमार के घर पूछताछ करने गए। इस पर दोनों विवाद करने लगे। इस दौरान श्रवण कुमार ने रायफल से फायरिंग शुरू कर दी। जिससे विनय को गोली लग गई। इससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल ले जाने की तैयार की जा रही थी लेकिन, तब तक उसकी मौत हो गई। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी काशीनाथ तिवारी ने की।
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पॉक्सो कोर्ट ने लखनऊ में तैनात दरोगा को गिरफ्तार करने का दिया आदेश
अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट) पंकज कुमार श्रीवास्तव ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लखनऊ को पत्र लिखकर उपनिरीक्षक मोहम्मद अख्तर खान थाना कैंट जनपद लखनऊ को गिरफ्तार कर न्यायालय में 2 जून 2022 को सुबह 7 बजे तक प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया है। दरोगा मोहम्मद अख्तर खान को कोर्ट में विचाराधीन एक वाद में साक्ष्य अंकित कराने के लिए कई बार बुलाया गया लेकिन, वह उपस्थित नहीं हो रहा है। वाद पॉक्सो एक्ट से संबंधित है। जिसका निस्तारण वरीयता क्रम में किया जाना आवश्यक है।
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