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Pratapgarh News: गैंगस्टर एक्ट के दोषी को पांच वर्ष सश्रम कारावास

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 20 Nov 2024 02:13 AM IST
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Gangster Act convict gets five years rigorous imprisonment
एडीजे और विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट सुनीता सिंह नागौर ने गैंगस्टर एक्ट के दोषी थाना फतनपुर के सिलौधी निवासी कौशलेंद्र उर्फ गिरधावल को पांच वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया। कोर्ट ने अर्थदंड अदा न करने पर एक महीने अतिरिक्त साधारण कारावास का आदेश दिया। राज्य ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक अंबिकेश मणि त्रिपाठी ने की।
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वादी मुकदमा थानाध्यक्ष प्रभात कुमार अवस्थी के मुताबिक थानाफतनपुर के सिलौधी निवासी कौशलेंद्र का एक सक्रिय गिरोह है, जो स्वयं तथा अपने गिरोह के सदस्यों के साथ लूट डकैती जैसी घटनाएं करके धन अर्जित करता है। जनता में काफी भय व्याप्त है। अभियुक्त के विरुद्ध 12 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद दोषी कौशलेंद्र को पांच साल सश्रम कारावास व अर्थदंड से दंडित किया।
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