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Pratapgarh News: हादसे में घायल लोगों का 1.50 लाख तक होगा मुफ्त इलाज
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हादसे में घायल हुए लोगों का अब पैसे के अभाव में इलाज नहीं रुकेगा। आयुष्मान से इंपैनल जिले के सात निजी और 29 सीएचसी केंद्रों पर घायलों का 1.50 लाख तक मुफ्त इलाज होगा। हादसे के सात दिन के अंदर तक इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।
सरकार ने पायलट कार्यक्रम के तहत दुर्घटना पीड़ितों को वित्तीय सहायता देने की पहल की है। ताकि पैसे के अभाव में किसी को अपनी जान न गंवाई पड़े। इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में विकसित किया गया है। इस योजना का लाभ दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों की अवधि तक हर व्यक्ति ले सकता है। उसका 1.50 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज होगा। किसी भी श्रेणी की सड़क पर वाहन हादसा होने पर यह योजना लागू होगी। इस योजना का लाभ सरकारी के साथ आयुष्मान योजना से इंपैनल अस्पतालों में मरीजों का मिलेगा।
हादसे की देनी होगी पुलिस को सूचना
सडक़ दुर्घटनाओं के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना और पीड़ितों को निकटतम स्वास्थ्य सुविधा तक तत्काल पहुंचाने के लिए आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय करना पुलिस का काम होगा। पुलिस को दुर्घटना का विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद इस योजना के तहत कैशलेस उपचार का लाभ हादसे में घायलों को मिलेगा।
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जल्द योजना पायलट योजना धरातल पर दिखने लगेगी। सभी अस्पताल के अधीक्षकों को हादसे में घायलों का 1.50 लाख तक कैशलेस इलाज करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
जयंत सिंह, स्टेट कोऑर्डिनेटर आयुष्मान।
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सरकार ने पायलट कार्यक्रम के तहत दुर्घटना पीड़ितों को वित्तीय सहायता देने की पहल की है। ताकि पैसे के अभाव में किसी को अपनी जान न गंवाई पड़े। इसे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तत्वावधान में विकसित किया गया है। इस योजना का लाभ दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों की अवधि तक हर व्यक्ति ले सकता है। उसका 1.50 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज होगा। किसी भी श्रेणी की सड़क पर वाहन हादसा होने पर यह योजना लागू होगी। इस योजना का लाभ सरकारी के साथ आयुष्मान योजना से इंपैनल अस्पतालों में मरीजों का मिलेगा।
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हादसे की देनी होगी पुलिस को सूचना
सडक़ दुर्घटनाओं के लिए त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना और पीड़ितों को निकटतम स्वास्थ्य सुविधा तक तत्काल पहुंचाने के लिए आपातकालीन सेवाओं के साथ समन्वय करना पुलिस का काम होगा। पुलिस को दुर्घटना का विवरण दर्ज करना होगा। इसके बाद इस योजना के तहत कैशलेस उपचार का लाभ हादसे में घायलों को मिलेगा।
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जल्द योजना पायलट योजना धरातल पर दिखने लगेगी। सभी अस्पताल के अधीक्षकों को हादसे में घायलों का 1.50 लाख तक कैशलेस इलाज करने का आदेश जारी कर दिया गया है।
जयंत सिंह, स्टेट कोऑर्डिनेटर आयुष्मान।