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यूपी: याकूब की मीट फैक्टरी का स्टे निरस्त, लगेगी सील, यह है मामला

Mon, 04 Feb 2019 11:16 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 04 Feb 2019 11:16 AM IST
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UP: Yakub kuraishi Meet Factory Stay Canceled will be Sealed soon in meerut
पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी के मीट प्लांटों पर छापेमारी - फोटो : अमर उजाला

पूर्व मंत्री और बसपा नेता हाजी याकूब कुरैशी की मीट फैक्टरी अल फहीम मीटेक्स पर दिया गया स्टे शासन ने निरस्त कर दिया है। विशेष सचिव आवास एवं शहरी नियोजन राजेश कुमार पांडेय ने स्टे निरस्त करते हुए कहा है कि फैक्टरी संचालक कोई ऐसा साक्ष्य पेश नहीं कर पाए, जिससे एमडीए के निर्णय को त्रुटिपूर्ण माना जाए। ऐसे में अब इस फैक्टरी पर एमडीए सील लगाने की कार्रवाई करेगा। एमडीए वीसी ने जोनल अधिकारी को निर्देश दिए है कि इस फैक्टरी पर सील लगाने की तारीख तत्काल तय की जाए।

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यह है प्रकरण
याकूब कुरैशी की हापुड़ रोड पर अल फहीम मीटेक्स मीट फैक्टरी है। इसके मानचित्र को लेकर विवाद चल रहा है। यहां कई बार टीम जा चुकी है। एमडीए अधिकारियों के मुताबिक इस मीट फैक्टरी का मानचित्र स्वीकृत नहीं है।
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दरअसल, फैक्टरी में ग्रीन बेल्ट, सार्वजनिक उपयोग की भूमि, रोड बाइडिंग एवं औद्योगिक क्षेत्र की भूमि सम्मिलित है। गत वर्ष एमडीए की टीम फैक्टरी को सील करने गई थी। लेकिन यहां भारी विरोध के कारण टीम खाली हाथ लौट आई। इसके बाद कई बार इस पर सील करने की कोशिश की गई। लेकिन यह प्लान परवान नहीं चढ़ पाया।

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कार्रवाई पर हो गया था स्टे : 26 अक्तूबर को सचिव एमडीए ने आदेश किया कि फैक्टरी के इस भाग को सील कर दिया जाए। इमरान की अपील पर 27 दिसंबर को शासन ने कार्रवाई पर रोक लगा दी। सुनवाई के बाद अब शासन ने अपने ही स्टे को आगे बढ़ाने से इंकार कर दिया है।   एमडीए एवं आयुक्त के पारित आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई अवसर नहीं है। 

भू उपयोग की जांच में खुला खेल
भू उपयोग की जांच में स्पष्ट हुआ कि फैक्टरी में हरित क्षेत्र में निर्मित क्षेत्रफल 2322.81 वर्गमीटर है। औद्योगिक क्षेत्र में निर्मित क्षेत्रफल 1878.62 वर्गमीटर जबकि सार्वजनिक उपयोग की भूमि में निर्मित क्षेत्रफल 30702.40 वर्गमीटर है।

हरित क्षेत्र में निर्मित क्षेत्रफल 2322.81 वर्गमीटर को पूरी तरह से अवैध माना गया। आयुक्त ने आदेश दिया कि प्रत्यावेदक खुद निर्माण हटा ले तो ठीक, नहीं तो एमडीए हटाए और उसका खर्चा भी फैक्टरी संचालक से ही वसूले। इस निर्णय पर फिर से अपील कर दी गई।

हम अब एक्शन कर सकेंगे
स्टे निरस्त होने पर हम अब अल फहीम पर एक्शन कर सकेंगे। मैंने इस बाबत अधिकारियों से कहा है कि तत्काल इसे सील करने केलिए तारीख तय कर प्रक्रिया शुरू कर दें। -साहब सिंह, वीसी एमडीए

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