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उत्तर प्रदेश: आईएएस अफसर पर एससी-एसटी एक्ट में दर्ज होगा केस

Thu, 18 Oct 2018 08:50 PM IST
यूपी डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर
यूपी डेस्क, अमर उजाला, बिजनौर Updated Thu, 18 Oct 2018 08:50 PM IST
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UP IAS officer will be sued in SC ST Act
मेरठ न्यूज - फोटो : अमर उजाला

एसडीएम के पद पर तैनात आईएएस अफसर आलोक यादव के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट में रिपोर्ट दर्ज करने के आयोग ने आदेश दिए हैं। इसी कार्यालय के आशुलिपिकि किशन चंद ने एसडीएम पर जातिसूचक शब्द कहकर अपमानित करने की राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग से शिकायत की थी, जिस पर आयोग ने एसपी से कहा है कि रिपोर्ट दर्ज कराएं और पीड़ित को विधिक संरक्षण दिया जाए। आयोग ने एसपी से इस मामले की जांच आख्या भी मांगी है। मामला यूपी के बिजनौर में चांदपुर थाना क्षेत्र का है।

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किशन ने एसडीएम पर आए दिन अपमानित करने के आरोप लगाए थे। जिनमें कहा गया था कि सात सितंबर को जन्म मृत्यु प्रमाणपत्र बनवाने आए रामनाथ नामक व्यक्ति के सीधे अपने पास आने से नाराज एसडीएम यादव ने किशन को अर्दली के जरिये चैंबर में बुलाया और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए आवेदक को सीधे भेजने पर बदसलूकी की। रामनाथ रिटायर सब इंस्पेक्टर हैं और उनका प्रार्थना पत्र बार-बार प्रस्तुत करने के बाद एसडीएम कोई निर्णय नहीं कर रहे थे। किशन के आरोपों पर अफसरों ने जांच के बाद कार्रवाई को कहा था। अब आयोग के सहायक निदेशक तरुण खन्ना ने इस पर आदेश जारी किए हैं।
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