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Meerut News: अवैध बंदूक रखने पर दो साल की सजा
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संवाद न्यूज एजेंसी
मवाना। न्यायालय जेएम मवाना ने अवैध शस्त्र रखने के मामले में दोषी पाए गए अस्सा निवासी धर्म सिंह को दो साल के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 21 अप्रैल 2018 को दरोगा चंद्रपाल सिंह ने मवाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि अस्सा गांव में झगड़े की सूचना पर गांव गए तो धर्म सिंह अपने घेर में अवैध 12 बोर की देशी बंदूक लिए बैठा है। उसे मौके से गिरफ्तार किया गया। इस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय जेएम मवाना में हुई। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को सुनते हुए साक्ष्यों के आधार पर धर्म सिंह को सजा सुनाई। अर्थ दंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है।
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मवाना। न्यायालय जेएम मवाना ने अवैध शस्त्र रखने के मामले में दोषी पाए गए अस्सा निवासी धर्म सिंह को दो साल के कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
अभियोजन के अनुसार 21 अप्रैल 2018 को दरोगा चंद्रपाल सिंह ने मवाना थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि अस्सा गांव में झगड़े की सूचना पर गांव गए तो धर्म सिंह अपने घेर में अवैध 12 बोर की देशी बंदूक लिए बैठा है। उसे मौके से गिरफ्तार किया गया। इस मुकदमे की सुनवाई न्यायालय जेएम मवाना में हुई। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दोनों पक्षों को सुनते हुए साक्ष्यों के आधार पर धर्म सिंह को सजा सुनाई। अर्थ दंड अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है।
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