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अदालत ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई दस साल की सजा, डेढ़ लाख का लगाया जुर्माना

Mon, 23 Sep 2019 11:45 PM IST
कपिल kapil न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Mon, 23 Sep 2019 11:45 PM IST
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The court sentenced the accused to ten years in case of sexual assault attack at Meerut
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : डेमो

मेरठ में युवती को अगवा कर दुष्कर्म करने के दोषी को एडीजे एफटीसी मोहम्मद आजाद ने 10 साल का कारावास और 1.50 लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि में से 75 हजार रुपये पीड़िता को दिए जाएंगे। घटना करीब सात साल पहले थाना इंचौली क्षेत्र में घटी थी।

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यह भी पढ़ें: अदालत ने दुष्कर्म के दो आरोपियों को सुनाई 10-10 साल की सजा, लगाया 2.50 लाख का जुर्माना
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शासकीय अधिवक्ता मनवीर सिंह के अनुसार पीड़िता के पिता ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी पुत्री को सोनू पुत्र सतीश जोगी निवासी ग्राम चूड़ियाला थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद तीन अप्रैल 2012 को अगवा करके ले गया था। सोनू के साथ इस अपराध में दो व्यक्ति और एक महिला भी शामिल थी। मेरी बेटी की शादी एक माह बाद होनी थी जिसके चलते बेटी अपने साथ घर में रखे जेवरात और करीब 1.20 लाख रुपये भी ले गई थी।
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पुलिस ने युवती को बरामद करते हुए आरोपी सोनू पुत्र सतीश जोगी निवासी ग्राम चुड़ियाला थाना भोजपुर जिला गाजियाबाद के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे का विचारण अपर जिला जज के न्यायालय में किया गया जहां मुकदमे के वादी, पीड़िता और डॉक्टर सहित अनेक गवाह पेश किये जिनके बयानों के आधार पर न्यायालय ने दोषी सोनू को सजा सुनाई।

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