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Meerut News: गुंडा एक्ट में ताहिर चार माह के लिए जिला बदर
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मुंडाली। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर गांव आड निवासी ताहिर को चार माह के लिए जिला बदर किया है। पुलिस ने सार्वजनिक घोषणा कर अभियुक्त के घर पर नोटिस चस्पा किया। इसके बाद पुलिस टीम ने ताहिर को मेरठ जनपद की सीमा से बाहर हापुड़ जनपद में छोड़ा। उसे हिदायत दी गई कि अवधि के दौरान मेरठ में दिखने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि ताहिर पर आम जनता से अभद्र व्यवहार के आरोप थे। वह गाली गलौज व जान से मारने की धमकी भी देता था। इससे क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। न्यायालय ने गुंडा एक्ट के तहत यह कार्रवाई करते हुए ताहिर को जिला बदर किया है।
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सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि ताहिर पर आम जनता से अभद्र व्यवहार के आरोप थे। वह गाली गलौज व जान से मारने की धमकी भी देता था। इससे क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। न्यायालय ने गुंडा एक्ट के तहत यह कार्रवाई करते हुए ताहिर को जिला बदर किया है।
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