फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Tahir has been banished from the district for four months under the Goonda Act.

Meerut News: गुंडा एक्ट में ताहिर चार माह के लिए जिला बदर

Sun, 18 Oct 2026 10:33 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 10:33 PM IST
विज्ञापन
Tahir has been banished from the district for four months under the Goonda Act.
मुंडाली। पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर गांव आड निवासी ताहिर को चार माह के लिए जिला बदर किया है। पुलिस ने सार्वजनिक घोषणा कर अभियुक्त के घर पर नोटिस चस्पा किया। इसके बाद पुलिस टीम ने ताहिर को मेरठ जनपद की सीमा से बाहर हापुड़ जनपद में छोड़ा। उसे हिदायत दी गई कि अवधि के दौरान मेरठ में दिखने पर कानूनी कार्रवाई होगी।
विज्ञापन

सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने बताया कि ताहिर पर आम जनता से अभद्र व्यवहार के आरोप थे। वह गाली गलौज व जान से मारने की धमकी भी देता था। इससे क्षेत्र के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। न्यायालय ने गुंडा एक्ट के तहत यह कार्रवाई करते हुए ताहिर को जिला बदर किया है।
विज्ञापन

--------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed