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राजस्नेह शोरूम के मालिक समेत सात पर धोखाधड़ी का मुकदमा

Sun, 30 Aug 2020 01:54 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 30 Aug 2020 01:54 AM IST
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Seven, including the owner of Rajneh showroom, sued for fraud
राजस्नेह शोरूम के मालिक समेत सात पर धोखाधड़ी का मुकदमा
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मेरठ। दिल्ली रोड स्थित सूर्य पैलेस कॉलोनी की गलत खसरा नंबर दर्शाकर जमीन बेचकर 1.48 करोड़ की धोखाधड़ी के मामले में राजस्नेह शोरूम के मालिक मनोज गुप्ता और बिल्डर राकेश गुप्ता समेत सात लोगों के खिलाफ ब्रह्मपुरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
शिकायतकर्ता साकेत निवासी प्रदीप शर्मा पुत्र रामकिशन शर्मा ने पुलिस को बताया कि कुछ साल पहले वह सूर्य पैलेस कॉलोनी दिल्ली रोड की प्रमोटर फर्म रामा इंटरप्राइजेज के कार्यकारी पार्टनर के तौर पर राकेश गुप्ता पुत्र केदारनाथ गुप्ता निवासी गुलमोहर पार्क बागपत रोड के पार्टनर थे। जून 2012 में पता चला कि राकेश गुप्ता ने फर्म के हेरीटेज प्लाजा स्थित कार्यालय से सूर्या पैलेस कॉलोनी के पूर्व भू स्वामियों की 100 करोड़ रुपये से ज्यादा मूल्य की भूमि के स्वामित्व संबंधी मूल बैनामा आदि की फाइल कब्जा ली है। इस संबंध में 11 जुलाई, 2016 को डीजीपी और एसएसपी से की शिकायत में अंदेशा जताया गया कि राकेश गुप्ता इन पुराने बैनामों व अभिलेखों का दुरुपयोग कर सकता है।
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आरोप है कि 2 मई 2018 को राकेश गुप्ता ने सूर्य पैलेस कॉलोनी में स्थित खसरा संख्या 28 के पूर्व भूस्वामियों शेर सिंह, जयप्रकाश व सुरेश चंद से साजिश कर सेक्टर ई में स्थित प्लॉट नंबर 20, 21, 22, 23 के विक्रय पत्र षड्यंत्र के तहत अपने रिश्तेदार मनोज गुप्ता निवासी गंज बाजार के नाम रजिस्ट्री करा दी। जबकि सूर्य पैलेस कॉलोनी का उक्त प्लॉट संख्या 30 है और वह ग्राम नूरनगर में है। उसके वास्तविक स्वामी की 17 साल पहले मौत हो चुकी है। इसके बाद मनोज गुप्ता के पक्ष में पंजीकृत बैनामे के आधार पर राकेश गुप्ता ने प्रॉपर्टी डीलर विशाल कंसल, चमन लोधी के जरिए प्लॉट नंबर 20 और 21 का सौदा सत्येंद्र कंसल को कर चेक से 48 लाख रुपये ले लिए।
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20 मार्च 2018 को प्लॉट नंबर 20 की सत्येंद्र कंसल की पत्नी राधा कंसल, बेटे अनुभव, प्रीति कंसल पत्नी पंकज व प्लॉट नंबर 21 को सतेंद्र कंसल व उनके बेटे गौरव कंसल की पत्नी दीप्ति कंसल के नाम रजिस्ट्री करा दी। इसकी शिकायत पर एमडीए ने सुनवाई कर इनके मानचित्र निरस्त कर दिए। आरोप है कि राकेश गुप्ता व मनोज गुप्ता ने प्लॉट नंबर 20 व 21 का जाली व फर्जी बैनामे कर चेक से 48 लाख रुपये व कुल 1.80 करोड़ रुपये की धनराशि हड़प ली। एसएसपी ने शिकायत के बाद ब्रह्मपुरी थाने में राकेश गुप्ता, मनोज गुप्ता, विशाल कंसल निवासी गुलमोहर पार्क, चमन लोधी निवासी सूर्य पैलेस, शेर सिंह, जयप्रकाश व सुरेश चंद निवासी पत्ते वाली गली बागपत गेट के खिलाफ मुकदमा कायम कराया है। उधर, धोखाधड़ी के शिकार बने सतेंद्र कंसल ने भी प्रॉपर्टी डीलर सहित सभी आरोपियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने भी एसएसपी से मिलकर मुकद्दमा दर्ज कराने की मांग की है।
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