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मतगणना में मोबाइल, बाद में जुलूस पर प्रतिबंध

Sat, 04 Mar 2017 02:26 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 04 Mar 2017 02:26 AM IST
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procession during counting prohibited
फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला
आगामी 11 मार्च को परतापुर कताई मिल में होने वाली मतगणना को लेकर शुक्रवार को जिला निर्वाचन अधिकारी बी. चंद्रकला ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, आरओ तथा एआरओ के साथ बैठक की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि मतगणना के दौरान मोबाइल फोन पर प्रतिबंध रहेगा। वहीं, चुनाव परिणाम आने के बाद  विजयी जुलूस को अनुमति नहीं दी जाएगी।
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बचत भवन में आयोजित बैठक में डीएम ने कहा कि मतगणना ठीक सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। इससे पहले सभी रिटर्निंग ऑफिसर (आरओ) प्रात: 6:30 बजे कताई मिल पहुंच जाएंगे। मतगणना स्थल पर प्रात: सात बजे प्रत्याशियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गणना शुरू होगी। प्रात: 08 बजे तक प्राप्त डाक मतपत्रों को मतगणना में शामिल किया जाएगा।
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सीसीटीवी कैमरे से निगरानी
डीएम ने बताया कि मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन, धूम्रपान व ज्वलनशील पदार्थ पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।  मतगणना हॉल में 15 टेबल लगेंगी। जिसमें से 14 पर मतगणना व एक टेबल आरओ की होगी। हॉल में निर्बाध विद्युत आपूर्ति की जाएगी। मतगणना स्थल पर चिकित्सा टीम के साथ दो एंबुलेंस अलर्ट रहेंगी। मतगणना संबंधी प्रत्येक कार्य की वीडियोग्रॉफी होगी। प्रत्येक विधानसभा के मतगणना पंडाल और मतगणना स्थल के प्रवेशद्वार पर सीसीटीवी कैमरे रहेंगे, जिससे हर गतिविधि पर कड़ी नजर रहेगी।
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प्रेक्षक देंगे लिखित अनुमति
मतगणना हॉल में आने-जाने के लिए दो गेट बनाए जाएंगे। जिसमें से एक गेट से प्रेक्षक, सरकारी अधिकारी व कर्मचारी तथा दूसरे गेट से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि आ-जा सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतगणना का परिणाम प्रेक्षक की लिखित अनुमति के अनुसार ही घोषित किया जाएगा।

11 मार्च के पास ही होंगे मान्य
किसी प्रत्याशी को उसकी विधानसभा क्षेत्र में कुल पड़े मतों के 1/6 भाग से कम मत प्राप्त होने पर उसकी जमानत राशि जब्त होगी। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा कि मतगणना स्थल पर निगरानी हेतु जारी किए गए पास 10 मार्च की रात्रि तक ही वैध रहेंगे, जो 11 मार्च की मतगणना के लिए मान्य नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि मतगणना में केवल 11 मार्च के लिए जारी पास ही मान्य होंगे, इसलिए सभी राजनीतिक दल 8 मार्च तक अपने अभिकर्ताओं के पास बनवा लें।

खाने-पीने की अंदर ही व्यवस्था
बैठक में राजनीतिक दलों के लोगों ने कहा कि एजेंट भोजन के लिए अपनी जगह से नहीं हटेंगे। ऐसे में भोजन उन्हें वहीं तक ले जाने की व्यवस्था की जाए। इस पर डीएम ने कहा कि भोजन ले जाने वालों को पास जारी किए जाएंगे। लेकिन पानी बाहर से नहीं जाएगा। पेयजल के लिए भीतर ही व्यवस्था की जाएगी।


त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रहेगी
एसपी सिटी आलोक प्रियदर्शी ने बैठक में बताया कि मतगणना के दौरान तीन स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गयी है जो मतगणना स्थल पर पैनी नजर रखेगी। 10 बड़े अधिकारी, 23 इंस्पेक्टर, 96 सब इंस्पेक्टर और दो सौ से ज्यादा कांस्टेबल लगेंगे। दो कंपनी पैरा मिलिट्री फोर्स भी लगाई जाएगी। इसके अलावा चुनाव परिणाम आने के बाद हर्ष जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। मिश्रित आबादी वाले सात थानाध्यक्षों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा गया है, ताकि वे अपने यहां शांति व्यवस्था बनाने का काम करें। बैठक में एडीएम (प्रशासन) दिनेश चंद्र, एडीएम (वित्त एवं राजस्व) गौरव वर्मा, एडीएम (सिटी) मुकेश चंद्र, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अरविंद सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अवधेश सिंह, एसडीएम मवाना अरविंद कुमार सिंह, एसडीएम सरधना राकेश कुमार सिंह, सीओ ब्रह्मपुरी धर्मेंद्र चौहान सहित विभिन्न दलों प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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