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मुजफ्फरनगर कवाल कांड: शाहनवाज हत्याकांड के तीन आरोपियों की जमानत याचिका मंजूर
Thu, 11 Jul 2019 12:20 AM IST
कपिल kapil
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुजफ्फरनगर
Published by: कपिल kapil
Updated Thu, 11 Jul 2019 12:20 AM IST
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प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : डेमो
मुजफ्फरनगर कवाल कांड के शाहनवाज हत्याकांड में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी को जिला जज अदालत ने मंजूर कर लिया है। अदालत ने डेढ़-डेढ़ लाख रुपये के दो-दो जमानती देने के आदेश दिए हैं।
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कवाल कांड के शाहनवाज हत्याकांड में पुलिस ने चार जून को पांच आरोपियों प्रहलाद सिंह, तेंदर उर्फ तेंदू, बिशन पुत्रगण इकत्यार सिंह, देवेंद्र व जितेंद्र पुत्रगण प्रहलाद सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था।
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बचाव पक्ष के अधिवक्ता अनिल जिंदल ने पांच में से तीन आरोपियों प्रहलाद, बिशन और तेंदर उर्फ तेंदू की जमानत के लिए जिला जज संजय कुमार पचौरी की अदालत में अर्जी दाखिल की थी।
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तीन दिन तक वादी और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की लंबी बहस के बाद बुधवार को कोर्ट ने आदेश सुनाया। बचाव पक्ष के वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल जिंदल और अमीर अहमद की दलीलों से सहमत होकर जिला जज ने तीनों आरोपियों की जमानत अर्जी मंजूर कर ली।
उधर, चार्ज निर्धारित करने के लिए अदालत ने 24 जुलाई की तारीख लगाई है। गौरतलब है कि इस हत्याकांड के छठे आरोपी रविंद्र सिंह उर्फ पटवारी की जानसठ पुलिस कुर्की कर चुकी है। जानसठ कोतवाली के गांव कवाल में साढ़े पांच साल पहले 27 अगस्त 2013 को कवाल कांड हुआ था। मलिकपुरा निवासी ममेरे भाइयों सचिन और गौरव की हत्या की गई थी। इस कांड में कवाल निवासी सलीम के बेटे शाहनवाज की भी हत्या हुई थी। दोहरे हत्याकांड में कोर्ट का फैसला आ चुका है, जबकि शाहनवाज हत्याकांड की सुनवाई कोर्ट में चल रही है।
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