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जेल में कैदी का मर्डर: हत्या से पहले रोहित से हुई थी मारपीट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासा

Mon, 15 Apr 2024 09:35 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Mon, 15 Apr 2024 09:35 AM IST
सार

मेरठ में जेल के भीतर कैदी की हत्या के मामले में मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। वहीं रोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाना वाला खुलासा हुआ है।

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Murder of prisoners in jail: Rohit was beaten up Two days before murder, family asks for truth
मेरठ में कैदी की हत्या - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मेरठ जिला जेल में गगोल निवासी बंदी रोहित की हत्या के मामले में परिजन जेल प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जेल के अंदर किसी की मौत होना गंभीर लापरवाही है। हत्या से दो दिन पूर्व भी उसके साथ मारपीट की गई थी। उससे नकदी भी छीन ली थी। विरोध करने उसे भुगत लेने की धमकी दी गई थी। परिजनों का कहना है कि साजिश के तहत बेटे की हत्या की गई। इस मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों और मुख्यमंत्री से करेंगे।

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रोहित के पिता रिछपाल ने बताया कि महिला पर तेजाब फेंकने का आरोपी नौ अप्रैल को जेल गया था। वह पुत्र से मिलने 10 अप्रैल को जेल गए थे। जेब खर्च के लिए उसे 13 हजार रुपये और कुछ खाने का सामान दिया था। इसके बाद 12 अप्रैल को मिलने गई भाभी अंजली को रोहित ने बताया था कि उसके साथ जेल में बंद अंकित निवासी गगोल ने उसके सारे रुपये छीन लिए और उसके साथ मारपीट की। भाभी के अनुसार रोहित ने अंकित और उसके साथियों से अपनी जान को खतरा बताया था।

इसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। परिजनों का कहना है कि मामले में जेल प्रशासन की लापरवाही है। इंसाफ नहीं मिला तो बड़े स्तर पर आंदोलन किया जाएगा।

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परिजन बोले-तन्हाई बैरक में कैसे हो गई हत्या?
परिजनों ने तन्हाई बैरक में रोहित की हत्या पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि जेल प्रशासन ने रोहित को तन्हाई बैरक में रखा था। ऐसी बैरक में अक्सर एक ही कैदी रखा जाता है। फिर दो कैदियों को एकांतवास में क्यों रखा गया? साथ में रहे देवी सिंह को झगड़ालु प्रवृति का बताया जा रहा है। ऐसे में रोहित को उसके साथ क्यों रखा गया? गला दबाने से पहले रोहित के साथ मारपीट भी की गई। उसके चीखने-चिल्लाने की आवाज किसी ने क्यों नहीं सुनी, ऐसे ही कई सवाल हैं।

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यह था पूरा मामला
महिला पर तेजाब फेंकने के मामले में रोहित सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने पर नौ अप्रैल को जेल गया था। तन्हाई बैरक में उसे मां के हत्यारोपी रोहटा के डालमपुर निवासी देवी सिंह के साथ रखा गया था। शुक्रवार रात किसी बात पर कहासुनी हुई। इसके बाद देवी सिंह ने रोहित की पीटकर और चादर से गला दबाकर हत्या कर दी। बाद में वह शव के पास ही सो गया। शनिवार सुबह रोहित बैरक में मृत मिला तो जेल प्रशासन ने पुलिस को सूचना देते फोरेंसिक टीम बुलाई गई। मौके से सबूत एकत्र कर शव को मोर्चरी भिजवाया। रोहित के परिजनों को जानकारी दी गई। मोर्चरी पहुंचे परिजनों ने शव पर चोट के निशान देखकर हत्या का आरोप लगाया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई। इसके अलावा सिर व चेहरे पर भी चोट के कई निशान थे। एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने रात में जेल पहुंचकर देवी सिंह से पूछताछ की। डिप्टी जेलर राकेश वर्मा की तहरीर पर अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं, मामले में लापरवाही पर डीजी जेल सत्यनारायण साबत ने हेड जेल वार्डर हरिशंकर त्रिपाठी, रविंद्र सिंह और जेल वार्डर संजय सिंह और सनोज को निलंबित कर दिया था। डीआईजी जेल सुभाष शाक्य को मामले की विभागीय जांच के आदेश दिए गए हैं। मामले की न्यायिक जांच भी की जाएगी।

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