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मेरठ: रविता और उसके प्रेमी को आज मिलेगी सजा, पति अमित की हत्या कर सर्पदंश दिखाने के लिए सांप से डसवाया
Fri, 16 Oct 2026 12:37 AM IST
Mohd Mustakim
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
अमर उजाला नेटवर्क, मेरठ
Published by: Mohd Mustakim
Updated Fri, 16 Oct 2026 12:37 AM IST
सार
बहसूमा में अमित कश्यप की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसके बाद बिस्तर पर जिंदा सांप छोड़ दिया, जिसने 10 बार काटा। फिर सर्पदंश का शोर मचा दिया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट और कॉल डिटेल ने राज खोल दिया।
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अमित, रविता और अमरदीप।
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
मेरठ में बहसूमा क्षेत्र के गांव अकबरपुर सादात निवासी अमित कश्यप उर्फ मिक्की कश्यप हत्याकांड में शुक्रवार को सजा सुनाई जाएगी। इस मामले में अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को अदालत पहले ही हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी करार दे चुकी है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (एडीजे-12) जयवीर सिंह नागर की अदालत ने दोनों को दोषी ठहराया था। अमित की मां मुनेश देवी ने भी दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है।
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यह घटना 13 अप्रैल 2025 की है। उस सुबह अमित कश्यप का शव उसके बिस्तर पर मिला था। शव के नीचे एक जिंदा घोड़ा पछाड़ सांप दबा हुआ था। उसके शरीर पर सांप के काटने के 10 निशान भी थे। पत्नी रविता ने दावा किया था कि अमित की मौत सांप के काटने से हुई है। शुरुआत में परिजनों ने इसे सर्पदंश से हुई मौत माना। हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह सर्पदंश नहीं बल्कि दम घुटना सामने आया।
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रिपोर्ट के अनुसार, अमित का गला, नाक और मुंह दबाया गया था। दम घुटने के कारण उसकी मौत हुई थी। गला दबाने से गर्दन की हायॉइड हड्डी और थायरॉइड कार्टिलेज भी टूट गई थीं। जांच में यह भी सामने आया कि वारदात के 24 घंटे के भीतर रविता और अमरदीप के बीच 51 बार फोन पर बातचीत हुई थी। इन तथ्यों ने मामले को हत्या की दिशा में मोड़ दिया।
संबंधों में बाधा बनने पर हत्या की साजिश
पुलिस जांच में सामने आया कि अमित की पत्नी रविता और अमरदीप के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। कुछ दिन पूर्व परिजनों ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। अमित को इसकी जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध किया। रविता और अमरदीप ने अमित को अपने संबंधों में बाधा मानते हुए उसकी हत्या की साजिश रची थी।
पुलिस जांच में सामने आया कि अमित की पत्नी रविता और अमरदीप के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हो गया। कुछ दिन पूर्व परिजनों ने उन्हें आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। अमित को इसकी जानकारी हुई तो उसने इसका विरोध किया। रविता और अमरदीप ने अमित को अपने संबंधों में बाधा मानते हुए उसकी हत्या की साजिश रची थी।
इसके तहत 12 अप्रैल 2025 की रात दोनों ने सोते समय अमित के दोनों हाथ पकड़कर गला घोंट दिया था। हत्या के बाद वारदात को सर्पदंश से हुई मौत दिखाने के लिए अमित के बिस्तर पर जिंदा सांप छोड़ दिया गया। जांच के मुताबिक अमरदीप ने माता के जागरण का बहाना बनाकर सपेरे कृष्ण से एक हजार रुपये में सांप खरीदा था। कृष्ण यह सांप अपने नाना प्रीतमनाथ से लेकर आया था। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद 26 जून 2025 को अदालत में आरोप-पत्र दाखिल किया था।
भाई की शिकायत पर दर्ज हुआ था मुकदमा
अमित कश्यप अपने पड़ोसी दोस्त अमरदीप के साथ टाइल्स व पत्थर लगाने का काम करता था। अमित के भाई मोनू कश्यप ने 16 अप्रैल 2025 को रविता और अमरदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और मामले की विवेचना पूरी की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद दोनों आरोपियों को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी माना। अब 16 अक्तूबर को अदालत उनकी सजा तय करेगी। इस फैसले पर अमित के परिजनों और मामले से जुड़े लोगों की नजरें टिकी हैं।
अमित कश्यप अपने पड़ोसी दोस्त अमरदीप के साथ टाइल्स व पत्थर लगाने का काम करता था। अमित के भाई मोनू कश्यप ने 16 अप्रैल 2025 को रविता और अमरदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने साक्ष्य जुटाए और मामले की विवेचना पूरी की। मुकदमे की सुनवाई के दौरान अदालत में 12 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों पर विचार करने के बाद दोनों आरोपियों को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी माना। अब 16 अक्तूबर को अदालत उनकी सजा तय करेगी। इस फैसले पर अमित के परिजनों और मामले से जुड़े लोगों की नजरें टिकी हैं।
12 गवाहों की मदद से सिद्ध हुआ दोष
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों ने गवाही दी। इनमें मृतक का भाई मोनू, मुनेश, कृष्ण, सपेरा प्रीतमनाथ, दरोगा पंकज गौतम, चिकित्सक डॉ. कपिल गर्ग, विवेचक इंदु वर्मा, वोडाफोन के नोडल अधिकारी शुभम शर्मा, रिलायंस जियो के नोडल अधिकारी लोकेश कुमार, अमित और कांस्टेबल क्लर्क रामप्रवेश शामिल रहे।
इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 12 गवाहों ने गवाही दी। इनमें मृतक का भाई मोनू, मुनेश, कृष्ण, सपेरा प्रीतमनाथ, दरोगा पंकज गौतम, चिकित्सक डॉ. कपिल गर्ग, विवेचक इंदु वर्मा, वोडाफोन के नोडल अधिकारी शुभम शर्मा, रिलायंस जियो के नोडल अधिकारी लोकेश कुमार, अमित और कांस्टेबल क्लर्क रामप्रवेश शामिल रहे।
सौरभ हत्याकांड के फैसले से बढ़ी बेचैनी
14 अक्तूबर को मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत हत्याकांड में दोषियों (साहिल शुक्ला और मुस्कान रस्तोगी) को मृत्युदंड (फांसी) मिलने के बाद से अमित हत्याकांड के इन दोनों दोषियों की बेचैनी जेल में चरम पर है। रविता और अमरदीप ने जेल में खाना-पीना बेहद कम कर दिया है।
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