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नया नियम लागू, अब 2 साल तक नहीं करानी होगी गाड़ी की फिटनेस

Sat, 12 Jan 2019 03:16 PM IST
कपिल kapil राजदीप जाखड़, अमर उजाला, मेरठ
राजदीप जाखड़, अमर उजाला, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Sat, 12 Jan 2019 03:16 PM IST
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Meerut, New rules are implemented in transport Department, and fitness will not be for 2 years
फाइल फोटो

मेरठ में परिवहन विभाग ने कंपनी मेड बॉडी वाली कॉमर्शियल गाड़ियों को दो साल तक फिटनेस नहीं कराने की छूट दे दी है। यानि जिन वाहनों की पूरी बॉडी कंपनी से फिट होकर आएगी उन वाहनों की दो साल तक फिटनेस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन वाहनों की बॉडी बाहर से बनवानी पड़ती है, सिर्फ उन्हीं वाहनों को रजिस्ट्रेशन के बाद फिटनेस करानी होगी। इस नए नियम से वाहन स्वामियों को तो राहत मिली ही है साथ ही आरटीओ में वाहनों की भीड़ भी कम होगी।

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मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अब तक हर प्रकार के कॉमर्शियल वाहनों को रजिस्ट्रेशन के समय ही फिटनेस करानी पड़ती थी। वाहनों की हर दो साल बाद फिटनेस कराने का नियम है। वाहन स्वामी कंपनी फिट बॉडी वाले वाहनों को पहली फिटनेस से छूट की मांग लंबे समय से कर रहे थे। परिवहन विभाग ने अब इन वाहनों को छूट प्रदान कर दी है। ऐसे वाहनों को दो साल बाद फिटनेस करानी होगी। जिन वाहनों को चेसिस कंपनी से निकलता है और वाहन स्वामी उनकी बॉडी बनवाते है। अब ऐसे वाहनों को ही रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद फिटनेस कराकर सर्टिफिकेट लेना होगा।

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एआरटीओ प्रशासन श्वेता वर्मा ने बताया कि ऐसे वाहनों को देखना पड़ता है कि उन्होंने तय मानकों के अनुसार बॉडी लगवाई है या नहीं। मानक अनुरूप बॉडी वाले कॉमर्शियल वाहनों को ही फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर इसमें कोई कमी हुई तो वाहन स्वामियों को इसे दुरुस्त कराकर दोबारा आना होगा। 

कॉमर्शियल पर ही छूट
विभाग ने कंपनी मेड बॉडी कॉमर्शियल वाहनों को दो साल तक फिटनेस नहीं कराने की छूट दी है। बाहर से बॉडी बनवाने वाले वाहनों की फिटनेस जांच पहले की तरह होगी। - डॉ. विजय कुमार, आरटीओ मेरठ

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