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टूटी निगम की नींद: अतुल प्रधान के विरोध के बाद अवैध होर्डिंग लगाने पर 18 कंपनियों पर 20 लाख का जुर्माना

Thu, 07 Dec 2023 12:08 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 07 Dec 2023 12:08 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश के मेरठ में नगर निगम ने अवैध होर्डिंग को लेकर नजर टेढ़ी कर ली है। बिना ठेके के अवैध तरीके से होर्डिंग लगाकर प्रचार-प्रसार करने वाली 18 कंपनियों पर नगर निगम ने 20 लाख का जुर्माना लगाया है।

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Meerut: fine of Rs 20 lakh on 18 companies for putting up illegal hoardings after Atul Pradhans protest
नगर निगम ने उतरवाए बैनर - फोटो : Amar Ujala

विस्तार

मेरठ  शहर में अवैध होर्डिग पर नगर निगम की नजर टेढ़ी हो गई है। बिना ठेके के अवैध तरीके से होर्डिंग लगाकर प्रचार-प्रसार करने वाली 18 कंपनियों पर नगर निगम ने 20 लाख का जुर्माना लगाया है। इन कंपनियों को नोटिस भेज दिए गए हैं।

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अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने बताया कि महानगर में होर्डिंग का ठेका अभी नहीं हुआ है। शहर में अवैध तरीके से होर्डिंस लगाकर कई कंपनियां प्रचार प्रसार करा रही हैं।
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निगम की टीम ने जांच कराकर जिन कंपनियों के विज्ञापन लगे, उन्हें चिन्हित करके 20 लाख रुपए का जुर्माना लगाकर नोटिस भेजा है। चूंकि होर्डिंग लगाने का ठेका किसी भी कंपनी के पास नहीं है। ऐसे में इन होर्डिंग्स को अवैध माना गया है। कई जगहों पर निगम ने अभियान चलाकर विज्ञापन उतरे भी है। इसके बावजूद लोग मनमानी तरीके से बैनर लगाकर प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। 
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राजनीतिक दलों के विज्ञापन नहीं हटाए
शहर में कई स्थानों पर राजनीतिक दलों के भी कई विज्ञापन होर्डिंगों पर लगे हुए हैं। जिन पर अभी निगम के अधिकारियों ने जुर्माना नहीं लगाया। बल्कि उनको हटाया भी नहीं गया है। जिसको लेकर निगम पर भेदभाव के आरोप लग रहे हैं।

अतुल प्रधान के विरोध के बाद टूटी निगम की नींद 
चार दिन पहले सपा विधायक अतुल प्रधान ने आमरण अनशन के होर्डिंग लगा दिए थे। जिनको नगर निगम ने उतार दिए थे। अतुल प्रधान ने नगर निगम और प्रशासनिक  अधिकारियों पर आरोप लगाया था कि सत्ताधारी नेताओं के दबाव में बैनर उतारे गए हैं।

भाजपा नेता और कई व्यापारियों के विज्ञापन लगे हुए हैं। जिनको नहीं उतरा गया है। निगम पर सवाल उठे तो अधिकारियों की नींद टूट गई और अब विज्ञापन लगाकर प्रचार प्रसार करने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी।

इन पर लगा जुर्माना
1- प्रबन्धक, जेपी रेजीडेंसी, विजय लोक मवाना रोड मेरठ पर 91,450
2- प्रबन्धक, अंजनेय टाटा मोटर्स लि. तेजगढी रामगढी मेरठ पर 91,450
3- प्रबन्धक निशान मोटर्स, कुण्डा परतापुर मेरठ पर 94,016
4- प्रबन्धक, मनोहर लाल सर्राफ एण्ड संस जैवलर्स बोर्ड ऑफिस बेगमपुल मेरठ पर 91,450
5- प्रबन्धक, तनिष्क ज्वैलर्स, आबू प्लाजा आबूलेन मेरठ पर 91,450
6- प्रबन्धक, कजारिया टाइल कम्पनी, एचआरएस चौक दिल्ली रोड़ मेरठ पर 91,450
7- प्रबन्धक, भगवती सेफ एण्ड फनीचर्स इन्द्रा चौक हापुड रोड मेरठ पर 91,450
8- प्रबन्धक, स्पर्श केयर लेजर कलीनिक हंस प्लाजा नेहरू नगर, गढ रोड मेरठ पर 91,450
9- प्रबन्धक, केएल इन्टर नैशनल स्कूल गढ रोड़ मेरठ पर 91,450
10- डा० प्रियंका गर्ग, न्यूटिमा अस्पताल गढ रोड़ मेरठ पर 1,82900
11- प्रबन्धक, जैकसन जोन्स बाम्बे बाजार हनुमान चौक कैन्ट मेरठ पर 91,450
12- प्रबन्धक, मोन्टी कार्लो ए / डब्लू कलेक्शन शास्त्रीनगर नई सडक मेरठ पर 1,82900
13- प्रबन्धक, यशोदा सुपर स्पेशलिटी मेडी सेन्टर शॉप नं. 1 एच-2 प्रथम तल एस-टू-एस गढ रोड पर 1,82900
14- प्रबन्धक, मनोहरलाल एण्ड संस फ्लैग शिप स्टोर आबूलेन पर 91,450
15- प्रबन्धक, रामचन्द्र सहाय रेवडी गजक 13एनएच 709 ए पंचशील कालोनी मेरठ पर 1,82900
16- प्रबन्धक, बाबूराम ज्वैलर्स सदर बाजार मेरठ पर 91,450
17- प्रबन्धक, मेराकी होटल एवं वैकट राधा गोविन्द मारूती शोरूम के पास परतापुर मेरठ (गढ रोड़ शास्त्रीनगर रोडवे होटल) पर 91,450
18- प्रबन्धक, मेराकी होटल एवं बैकंट अपोजित मैट्रो पिलर नं० 1250 परतापुर मेरठ । (बैंक ऑफ इण्डिया बेगमपुर रोड़) पर 91,450 रुपया

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