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Meerut: याकूब की संपत्ति की कुर्की के लिए पुलिस ने कोर्ट में दोबारा लगाई अर्जी, आरोपी फैजाब को मिली जमानत
Wed, 06 Jul 2022 01:01 PM IST
Dimple Sirohi
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
Published by: Dimple Sirohi
Updated Wed, 06 Jul 2022 01:01 PM IST
सार
पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की अवैध फैक्टरी में पशु आपूर्ति करने के आरोपी फैजाब को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं पुलिस ने याकूब की संपत्ति की कुर्की के लिए कोर्ट में दोबारा से अर्जी लगाई है।
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हाजी याकूब कुरैशी (बाएं)
- फोटो : amar ujala
विस्तार
मेरठ में पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की अवैध फैक्टरी में पशु आपूर्ति करने के आरोपी फैजाब को मंगलवार को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। वहीं पुलिस ने याकूब की संपत्ति की कुर्की के लिए कोर्ट में दोबारा अर्जी लगाई है।
31 मार्च की आधी रात के बाद हापुड रोड स्थित अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड मीट फैक्टरी में पुलिस-प्रशासन एवं कई अन्य विभागों की संयुक्त कार्रवाई में करीब पांच करोड़ कीमत का मीट पकड़ा गया था।
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पुलिस ने याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे फिरोज, इमरान और मैनेजर मोहित त्यागी समेत 17 आरोपी बनाए थे।
एसपी देहात केशव कुमार ने बताया कि फैक्टरी के अंदर रखे मीट के निस्तारण और याकूब की संपत्ति कुर्क करने के लिए दोबारा कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने 12 जुलाई की तारीख तय की है। वहीं मीट फैक्टरी में पशु सप्लाई करने वाले फैजाब को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।
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31 मार्च की आधी रात के बाद हापुड रोड स्थित अल फहीम मीटेक्स प्राइवेट लिमिटेड मीट फैक्टरी में पुलिस-प्रशासन एवं कई अन्य विभागों की संयुक्त कार्रवाई में करीब पांच करोड़ कीमत का मीट पकड़ा गया था।
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पुलिस ने याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम, बेटे फिरोज, इमरान और मैनेजर मोहित त्यागी समेत 17 आरोपी बनाए थे।
एसपी देहात केशव कुमार ने बताया कि फैक्टरी के अंदर रखे मीट के निस्तारण और याकूब की संपत्ति कुर्क करने के लिए दोबारा कोर्ट में अर्जी लगाई गई है। इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने 12 जुलाई की तारीख तय की है। वहीं मीट फैक्टरी में पशु सप्लाई करने वाले फैजाब को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है।