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Meerut News: अपहरण के बाद दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा

Tue, 28 Apr 2026 10:10 PM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 28 Apr 2026 10:10 PM IST
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Man sentenced to 20 years in prison for raping after kidnapping
- 30 हजार रुपये का लगाया गया अर्थदंड
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। अपहरण और दुष्कर्म के मामले में सन्नी निवासी बिजवाड़ा बिनौली जनपद बागपत को कोर्ट ने 20 साल की सजा और 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया है। वर्ष 2018 के एक गंभीर अपराध के मामले में आरोपी को सजा सुनाई गई है। सन्नी के खिलाफ मोहकमपुर क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहने वाले एक व्यक्ति ने टीपीनगर थाने में 2018 में मामला दर्ज कराया था। आरोप था कि सन्नी ने किशोरी का अहपरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म और 3/4 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की गई थी। मंगलवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट संख्या दो ने यह सजा सुनाई है।
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