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लॉकडाउन का उल्लंघन: आए टूरिस्ट वीजा पर... कर रहे थे धार्मिक प्रचार... हुई एफआईआर

Fri, 03 Apr 2020 01:33 AM IST
कपिल kapil अनुज मित्तल, अमर उजाला, मेरठ
अनुज मित्तल, अमर उजाला, मेरठ Published by: कपिल kapil Updated Fri, 03 Apr 2020 01:33 AM IST
सार

ये जमाती टूरिस्ट वीजा पर आए। लेकिन ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने के बजाय धार्मिक प्रचार में उतर गए। अब ऐसे जमातियों के खिलाफ एफआईआर होनी शुरू हो गई है।

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Lockdown Update News, FIR registered on religious propaganda by foreign people in Meerut
जमाती (फाइल फोटो) - फोटो : amar ujala

विस्तार

ये जमाती टूरिस्ट वीजा पर आए। लेकिन ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करने के बजाय धार्मिक प्रचार में उतर गए। कोरोना जैसे विश्वव्यापी महासंकट में इनकी पोल खुलनी शुरू हुई तो ऐसे जमातियों के खिलाफ एफआईआर होनी शुरू हो गई है। गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने विदेश से आए ऐसे जमातियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। यही नहीं, इनके खिलाफ राजपत्रित अधिकारियों की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है जिसमें वीजा एक्ट के उल्लंघन का खासतौर से जिक्र किया जा रहा है। 

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मेरठ जनपद में आई जमात के लोगों पर जिलाधिकारी अनिल ढींगरा ने पहले ही कड़ा रुख अपना लिया था। जिसमें मवाना एसडीएम ऋषिराज और एसडीएम सरधना अमित भारतीय को देहात के इलाकों में ऐसे जमातियों को चिह्नित करने के आदेश दे दिए थे। जिसमें मवाना में जमात में आए विदेशी लोगों पर मवाना थाने में सबसे पहले मुकदमा दर्ज हुआ। इनमें संबंधित धाराओं के अलावा पासपोर्ट एक्ट में विदेशी अधिनियम की धारा 14 को भी लगाया गया है। वहीं अभी तक दस से ज्यादा विदेशी जमातियों पर रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है, जो प्रशासनिक सख्ती का नमूना है।  
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टूरिस्ट वीजा पर धार्मिक प्रचार
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुसार सबसे बड़ी बात यह है कि ये विदेशी जमाती देश में टूरिस्ट वीजा पर आते हैं। जबकि टूरिस्ट वीजा में खासतौर से उल्लेख है कि आप सिर्फ टूरिस्ट प्लेस का ही भ्रमण कर सकते हैं। किसी भी धर्म का प्रचार- प्रसार नहीं कर सकते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे में जमात के लोग आजादी के बाद से अब तक पासपोर्ट एक्ट और टूरिस्ट वीजा एक्ट का लगातार खुला उल्लंघन करते आ रहे थे।
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यह भी पढ़ें: कोरोना वायरस: मदरसों व मस्जिदों में बड़ी संख्या में छिपे मिले जमाती, पुलिस अफसर भी हैरान

हर साल आते हजारों जमाती
निजामुद्दीन मरकज में मजहबी जलसे में शामिल लोगों के बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सरकार सतर्क हो गई है। इस मामले के खुलासे के बाद पता चला है कि ऐसे जलसों में विदेश से हर साल हजारों जमाती पर्यटक वीजा पर भारत आते हैं और यहां धार्मिक गतिविधियों में शामिल होते हैं। हिंदुस्तान की अलग- अलग मस्जिदों में अब तक लगभग 1000 से ज्यादा विदेशियों में ज्यादातर टूरिस्ट वीजा पर आए थे। भारत सरकार के वीजा एक्ट के अनुसार इन लोगों ने वीजा नियमों का उल्लंघन किया है। इनके खिलाफ मेरठ में ही कई थानों में पासपोर्ट एक्ट और वीजा उल्लंघन के मामलों में मुकदमा दर्ज हो चुका है।

गृह मंत्रालय ने अपनाया कड़ा रुख
गृह मंत्रालय द्वारा पर्यटक वीजा पर तब्लीगी गतिविधियों में लिप्त पाए जाने के कारण 960 विदेशियों को ब्लैक लिस्ट किया गया है। साथ ही उनका भारतीय वीजा भी रद्द कर दिया गया है। गृह मंत्रालय द्वारा तब्लीगी जमात निजामुद्दीन के मामले में दिल्ली पुलिस और अन्य संबंधित राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को विदेशी अधिनियम 1946 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 960 विदेशियों के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

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