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अस्पताल संचालक करा लें पंजीकरण, 15 से होंगे शुरू

Mon, 06 Dec 2021 01:57 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 06 Dec 2021 01:57 AM IST
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Get the hospital operator registered, will start from 15
मेरठ। निजी अस्पतालों और क्लीनिक के पंजीकरण की प्रक्रिया अब नए नियमों के तहत होगी। संसाधन, डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती राष्ट्रीय परिषद द्वारा तय मानकों के अनुसार होगी। उसी के तहत बिल्डिंग, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और फ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट भी लगाना होगा। यह नियम 30 या इससे अधिक बेड वालों पर लागू होगा। पंजीकरण की प्रक्रिया 15 दिसम्बर से शुरू हो जाएगी, जो 31 मार्च 2022 तक किए जाएंगे। पुराना पंजीकरण 31 मार्च 2022 तक मान्य होगा।
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शासन स्तर से क्लीनिकल एस्टेब्लिशमेंट (रजिस्ट्रेशन एंड रेग्यूलेशन) अधिनियम 2010 को पूर्व में लागू कर दिया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते नियमों में कुछ नरमी बरती गई थी। अब शासन स्तर से किसी भी तरह की नरमी और छूट देने से इनकार कर दिया है। जिले में 30 बेड से अधिक वाले 102 अस्पताल हैं। निजी अस्पतालों की संख्या 1230 है। रजिस्ट्रेशन के लिए डीएम की अध्यक्षता में जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण बनेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अखिलेश मोहन का कहना है कि अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की ओर से आदेश मिल गया है।
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हमें नियम मंजूर नहीं : पंवार
नर्सिंग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. अंबेश पंवार का कहना है कि आईएमए और नर्सिंग होम एसोसिएशन नियमों का विरोध कर रहे हैं। शासन तक यह बात पहुंचा दी गई है।
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