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गैंगरेप : वीडियो बनाकर नेट पर डालने वाले सात आरोपियों को जब सुनाई गई सजा...

Fri, 04 Aug 2017 02:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर
अमर उजाला ब्यूरो/ मुजफ्फरनगर Updated Fri, 04 Aug 2017 02:07 PM IST
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Gangrape: Seven accused on the internet by making videos, life imprisonment
गैंगरेप कांड में सात को उम्रकैद की सजा

मुजफ्फरनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज ने सोमवार को बसधाड़ा के गैंगरेप कांड में सभी सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्तों पर 35-35 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। 

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शाहपुर क्षेत्र के गांव की युवती मजदूर परिवार से थी। वह एक कस्बे में क्लीनिक पर नौकरी करती थी। 17 अगस्त 2013 को पीड़िता दोस्त के साथ बाइक से जा रही थी। रास्ते में बसधाड़ा गांव में सात आरोपियों ने युवती के मित्र को पीटकर बेहोश कर दिया और उसे जंगल में ले जाकर गैंगरेप किया। युवकों ने मोबाइल से उसकी वीडियो भी बनाई। किसी को इसकी जानकारी देने पर परिजनों को जान से मारने और वीडियो वायरल करने की धमकी भी दी। इस धमकी से डरकर पीड़िता चुपचाप बैठ गई थी। हालांकि युवकों ने दस माह बाद सोशल मीडिया पर उसकी वीडियो वायरल कर दी। इसके बाद पीड़िता ने 24 जून 2014 को शाहपुर थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।

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कोर्ट ने सुनाई सजा

इस मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश भारद्वाज की अदालत संख्या (15) में हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कय्यूम अली ने कोर्ट में चार गवाह और सबूत पेश किए। न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनते हुए शनिवार को अभियुक्त राशिद, वासिफ, सोमान, राहुल, अब्दुल, सलाऊ और मोनू को गैंगरेप का दोषी करार देते हुए जेल भेज दिया था। सोमवार को अदालत ने सभी आरोपी सात युवकों को गैंगरेप की धारा 376जी में कठोर आजीवन कारावास, दस-दस हजार रुपये जुर्माना और आईटी एक्ट में तीन-तीन साल का कारावास और 25-25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने जुर्माने की कुल दो लाख 45 हजार रुपये में से 50 हजार रुपये पीड़िता को अदा करने के आदेश दिए हैं।

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