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फरारी के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Wed, 10 Apr 2019 03:34 AM IST
Gaurav sharma न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Gaurav sharma Updated Wed, 10 Apr 2019 03:34 AM IST
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Firari's bail plea rejected for three accused
बदन सिंह बद्दो - फोटो : अमर उजाला
 कुख्यात बदन सिंह उर्फ बद्दो की फरारी में गिरफ्तार तीन आरोपियों की जमानत अर्जी को स्पेशल सीजेएम की अदालत ने खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। वहीं एक अन्य आरोपी होटल मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे मिल गया।
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बद्दो को फरार कराने के आरोप में नामजद व्यापारी नेता लल्लू मक्कड़, सोनू सहगल व ट्रांसपोर्टर डिपिन सूरी पर 25-25 हजार का इनाम एसएसपी ने घोषित किया था। तीनों आरोपियों को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। जिन्हें सोमवार रात ट्रांजिट रिमांड पर मेरठ लाया गया था। मंगलवार को ब्रह्मपुरी पुलिस ने इन्हें स्पेशल सीजेएम की अदालत में पेश किया।
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जहां पर अभियुक्तों की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित दीक्षित, संजीव गुर्जर व मनोज जैन ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखे। कहा कि इन तीनों आरोपियों पर पुलिस ने जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है वह नहीं बनती हैं। उनको इन धाराओं में न्यायिक रिमांड न दिया जाए। अदालत ने इस मुकदमे में सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को सभी धाराओं में न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तीनों आरोपियों की तरफ से उनके अधिवक्ताओं ने बताया कि जमानत अर्जी दी गयी थी। जिसे अदालत ने गंभीर अपराध पाते हुए खारिज कर दिया। वहीं, एक अन्य आरोपी मुकेश गुप्ता को इलाहाबाद उच्च न्यायालय से राहत मिल गयी है। मुकेश गुप्ता के वकील अनुज शर्मा ने बताया कि मुकेश गुप्ता की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।
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मुलाकात पड़ी भारी, दो ओर लोग गिरफ्तार
इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी रघुराज सिंह ने बताया कि लल्लू मक्कड़, सोनू सहगल व डिपिन सूरी के मेरठ पहुंचने से पहले ब्रह्मपुरी निवासी नीरज आहुजा व संजय महेश्वरी थाने पहुंचे। रात को वह तीनों आरोपियों से गुपचुप तरीके से पुलिस की गाड़ी में बातचीत कर रहे थे। पुलिस ने नीरज और संजय को मौके से गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर शांति भंग में कोर्ट के समक्ष पेश किया। पुलिस का कहना है कि दोनों लोगों की बददो की फरार में भूमिका देखी जा रही है।

कुख्यात बद्दो का करीबी सिख युवक हत्थे चढ़ा   
पुलिस को मंगलवार को सफलता मिली है। कुख्यात बदन सिंह बद्दो को होटल मुकुट महल से फरार कराने में अहम भूमिका निभाने में सामने आए सिख युवक को हिरासत में ले लिया गया। इस आरोपी युवक का नाम दिल्ली में पकड़े गए बद्दो के तीन सहयोगियों लल्लू मक्कड़, डिपिन सूरी व सोनू सहगल ने मिक्का बताया था। पुलिस के अनुसार यही शख्स बद्दो को अपनी गाड़ी में होटल मुकुट महल से बैठाकर ले गया था। उसको पूरी जानकारी है कि बद्दो को उसने कहां छोड़ा था। पूछताछ के बाद बद्दो की लोकेशन पता चल सकती है।
बीती 28 मार्च को जब बदन सिंह बद्दो फर्रुखाबाद पुलिस की कस्टडी से मुकुट महल होटल से फरार हुआ था तो सामने आया था कि उस गाड़ी में एक सिख युवक के साथ दो और युवक थे। पुलिस ने जांच की तो पता चला कि यह सिख युवक कैंट क्षेत्र में रहता है और फाइनेंस का काम करता है। मंगलवार को पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस आरोपी युवक को दबोच लिया। पुलिस के अनुसार इस आरोपी युवक को ही बद्दो की सारी जानकारी थी। बद्दो कहां और किस रास्ते से भागा है, ये जानने के लिए पुलिस और क्राइम ब्रांच टीम इससे पूछताछ में जुटी है। आरोपी युवक की निशानदेही पर पुलिस कई जगह पर दबिश देने में लगी है। पुलिस ने मंगलवार रात एक और युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है।
फरारी के तीन आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
मेरठ। कुख्यात बदन सिंह उर्फ बद्दो की फरारी में गिरफ्तार तीन आरोपियों की जमानत अर्जी को स्पेशल सीजेएम की अदालत ने खारिज कर उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बद्दो को फरार कराने के आरोप में नामजद व्यापारी नेता लल्लू मक्कड़, सोनू सहगल व ट्रांसपोर्टर डिपिन सूरी पर 25-25 हजार का इनाम एसएसपी ने घोषित किया था। तीनों आरोपियों को दिल्ली क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार किया था। जिन्हें सोमवार रात ट्रांजिट रिमांड पर मेरठ लाया गया था। मंगलवार को ब्रह्मपुरी पुलिस ने इन्हें स्पेशल सीजेएम की अदालत में पेश किया।
जहां पर अभियुक्तों की तरफ से पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता अमित दीक्षित, संजीव गुर्जर व मनोज जैन ने न्यायालय के समक्ष तर्क रखे। कहा कि इन तीनों आरोपियों पर पुलिस ने जिन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है वह नहीं बनती हैं। उनको इन धाराओं में न्यायिक रिमांड न दिया जाए। अदालत ने इस मुकदमे में सुनवाई के बाद तीनों आरोपियों को सभी धाराओं में न्यायिक हिरासत में लेने का आदेश देते हुए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। तीनों आरोपियों की तरफ से उनके अधिवक्ताओं ने बताया कि जमानत अर्जी दी गयी थी। जिसे अदालत ने गंभीर अपराध पाते हुए खारिज कर दिया।
होटल मालिक को अरेस्ट स्टे
मेरठ।
इस केस के एक अन्य आरोपी होटल मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता को इलाहाबाद हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे मिल गया। मुकेश गुप्ता के वकील अनुज शर्मा ने बताया कि मुकेश गुप्ता की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी है।
मुलाकात पड़ी भारी, दो ओर लोग गिरफ्तार
इंस्पेक्टर ब्रह्मपुरी रघुराज सिंह ने बताया कि लल्लू मक्कड़, सोनू सहगल व डिपिन सूरी के मेरठ पहुंचने से पहले ब्रह्मपुरी निवासी नीरज आहुजा व संजय महेश्वरी थाने पहुंचे। रात को वह तीनों आरोपियों से गुपचुप तरीके से पुलिस की गाड़ी में बातचीत कर रहे थे। पुलिस ने नीरज और संजय को मौके से गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर शांति भंग में कोर्ट के समक्ष पेश किया। पुलिस का कहना है कि दोनों लोगों की बददो की फरार में भूमिका देखी जा रही है।

पुलिस कस्टडी में बंदी पर रहेगा पहरा
मेरठ। कुख्यात बद्दो की फरारी के बाद मेरठ पुलिस ने नया प्लान तैयार किया है। एसएसपी का कहना है कि रोजाना कई बंदियों को दूसरे जिलों या राज्यों की पुलिस मेरठ में पेशी पर लाती है। पुलिसकर्मियों से सेटिंग कर बंदी होटल में रुकता है और पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है। इसको लेकर बने प्लान में पुलिस की तीन एस्कार्ट लगाई हैं जो बाहरी जिलों की पुलिस व बंदी पर नजर रखेंगी। होटल में नहीं रुकने देंगे। जिस रूट से आना- जाना तय हुआ, वहीं से जाना होगा। इस पर निगरानी रखी जाएगी। एसएसपी का कहना है कि बद्दो की फरारी में मुकुट महल के मालिक मुकेश गुप्ता की भूमिका है। उसके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी।
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