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मॉडल बायलॉज के अनुसार ही हों चुनाव 

Fri, 20 May 2016 02:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो/मेरठ
अमर उजाला ब्यूरो/मेरठ Updated Fri, 20 May 2016 02:51 AM IST
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bar association electiom
वोटिंग लोगो - फोटो : अमर उजाला

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मेरठ बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी के चुनावों को लेकर यूपी बार काउंसिल ने बृहस्पतिवार को आदेश जारी करते हुए चुनावों को मॉडल बायलॉज के अनुसार कराए जाने के लिए कहा हैं। काउंसिल के आदेश आने पर चुनावी माहौल भी गरमा गया है। यह आदेश उस वक्त आया है, जब पहले से तय कार्यक्रम के तहत शुक्रवार (आज) को नामांकन पत्र भरे जाने हैं। 

मेरठ बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनावी कार्यक्रम के चलते पहले से ही शुक्रवार को नामांकन पत्र भरे जाने और उनकी जांच किए जाने का समय तय किया जा चुका था। चुनावों को लेकर कचहरी में पहले से ही यह चर्चा थी कि इन चुनावों को लेकर यूपी बार काउंसिल को तमाम अधिवक्ताओं द्वारा अवगत कराया जा रहा है। इन्हीं चर्चाओं के बीच बृहस्पतिवार देर शाम यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष परेश मिश्र द्वारा जारी किए गए आदेश का फैक्स मेरठ पहुंचा। 
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आदेश में उन्होंने कहा कि मेरठ बार एसोसिएशन का जो चुनाव 27  मई को नियत है, उसमें बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित मॉडल बायलॉज का पालन नहीं किया जा रहा है। चुनाव कराने की जिम्मेदारी एल्डर्स कमेटी की है। नियम 54 इस बारे में स्पष्ट है कि चुनाव के घोषित होते ही चुनाव प्रक्रिया एल्डर्स कमेटी करेगी। यदि एल्डर्स कमेटी आवश्यकता महसूस करती है तो अपने सहयोग के लिए चुनाव अधिकारी नियुक्त करेगी। मेरठ बार संघ की कार्यकारिणी को ऐसा कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह चुनाव प्रक्रिया को अपने हाथ में ले। इसी नियम के अनुसार कोई भी पदाधिकारी दोबारा कार्यकाल समाप्त होने के बाद पुन: उस पद के लिए नामांकन नहीं कर सकता।
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साथ ही यह भी उल्लेखित किया गया है कि बार संघों पर नियंत्रण रखने का अधिकार बार काउंसिल को है। काउंसिल द्वारा पारित आदेश से अध्यक्ष और महामंत्री मेरठ बार एसोसिएशन, अध्यक्ष एल्डर्स कमेटी मेरठ बार एसोसिएशन को भी अवगत कराया गया है। वहीं, इस आदेश से उपरोक्त को अवगत कराए जाने के लिए जिला जज और  जिलाधिकारी को भी आदेश की प्रति प्रेषित की गई है। इस आदेश के चलते कचहरी में चुनावी माहौल बेहद गरमा गया है। 

यह बोले अध्यक्ष
मेरठ
बार एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष रोहिताश्व कुमार अग्रवाल का कहना है कि इस आदेश की प्रति अभी नहीं मिली है। मेरठ बार एसोसिएशन के चुनाव मॉडल बायलॉज के अनुसार कराए जा रहे हैं। हाईकोर्ट इलाहाबाद द्वारा एक मामले में वर्ष 2016 के जनवरी माह में अपने निर्णय में स्पष्ट कर दिया है कि बार संघों के चुनावों में बार काउंसिल को दखल देने का अधिकार प्राप्त नहीं है। चूंकि चुनावी प्रक्रिया नियत समय में ही शुुरू की जा चुकी है, इसलिए एल्डर्स कमेटी बीच में नहीं आती है। चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है इसलिए अब कोई भी निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ मुख्य चुनाव अधिकारी को ही है, न कि मेरठ बार एसोसिएशन को। 


पदाधिकारियों से करेंगे वार्ता
एल्डर्स
कमेटी के सदस्य और सचिव वरिष्ठ अधिवक्ता प्रहलाद सिंह सिंघल का कहना है कि यूपी बार काउंसिल के आदेश से उन्हें अवगत नहीं कराया गया है। इसके बावजूद भी काउंसिल ने जो आदेश पारित किया है वह नियमानुसार और सही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मेरठ बार एसोसिएशन का चुनाव कराने का अधिकार नियम 54 के अनुसार सिर्फ एल्डर्स कमेटी को ही है। वे इस बारे में एसोसिएशन के पदाधिकारियों से वार्ता करेंगे।
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