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बागपत: भेड़ चरा रहे किशोर की हत्या के मामले में अभियुक्त को आजीवन कारावास

Wed, 15 Jul 2020 03:04 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बागपत Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 15 Jul 2020 03:04 PM IST
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Baghpat: Life imprisonment to accused in murder of juvenile who is feeding sheep
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

उत्तर प्रदेश के बागपत में दोघट थाना क्षेत्र के कान्हड़-पुसार मार्ग पर मोबाइल और आठ सौ रुपये की नगदी लूटने का विरोध करने पर भेड़ चरा रहे किशोर की हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। वारदात छह साल पहते हुई थी। जिला जज संतोष राय ने फैसला सुनाया। 

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जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुनील पंवार ने बताया कि वारदात 17 दिसंबर 2014 की है। कान्हड़ निवासी मांगेराम और उसका बेटा  अमित (15) के साथ कान्हड़-पुसार मार्ग पर भेड़ चरा रहे थे।
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मांगेराम पेड़ पर चढक़र टहनियां काटने लगा, जबकि उसका बेटा सडक़ पर बैठा हुआ था। इसी बीच बाइक सवार एक युवक ने अमित से उसका मोबाइल और आठ सौ रुपये की नगदी छीन ली। अमित ने उसका विरोध किया तो अचानक बाइक सवार ने तमंचे से गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
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दोघट थाने में अज्ञात बदमाश के खिलाफ हत्या और लूट का मुकदमा दर्ज कराया गया।  पुलिस की जांच में मुजफ्फरनगर के भौरा कलां थाना क्षेत्र के भौरा खुर्द गांव निवासी  अंकुर उर्फ भूरा पुत्र बिजेंद्र सिंह का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर मोबाइल और नगदी बरामद कर जेल भेज दिया था। 


प्रकरण की सुनवाई जिला जज संतोष राय की कोर्ट में हुई। अभियोजन पक्ष ने सात गवाह पेश किए। बुधवार को जिला जज ने  अभियुक्त अंकुर को धारा 302 में आजीवन कारावास, धारा 394 में दस साल की कैद, धारा 411 आईपीसी मेें दो साल, 25 आर्म्स एक्ट में दो साल और 29 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

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