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नौ साल पुराने हत्या के मामले में 25 हजार का ईनामी दबोचा
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नौ साल पुराने हत्या के मामले में 25 हजार का ईनामी दबोचा
मेरठ। नौ साल पुराने हत्या से जुड़े एक मामले में वांछित 25 हजारी को शनिवार को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले में एक महिला सहित तीन लोगों को पहले ही जेल भेज चुकी है।
पुलिस के अनुसार, 10 सितंबर, 2010 को थाना क्षेत्र के संजय नगर स्थित पन्ना लाल के खेत में एक शव मिला था। शव के पास पड़े मोबाइल से मृतक की पहचान ग्राम सैनी इंचौली निवासी शेरू उर्फ शेरूद्दीन के रूप में हुई। मृतक के भाई सिराजुद्दीन द्वारा तहरीर दी गई। जिसमें शेरू का अत्यधिक शराब का सेवन करना और इसी से मौत होना बताया गया। बाद में मृतक के पिता जमील अहमद ने शेरू की पत्नी पर भाइयों के साथ मिलकर पति की हत्या करने का शक जताया। शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया। बिसरा सुरक्षित कर लिया गया। इंस्पेक्टर सिविल लाइन अब्दुर्रहमान सिद्दीकी ने बताया कि बिसरा रिपोर्ट में शेरू की मौत आर्गनोक्लोरो इंसेक्टिसाइड व इथाइल अल्कोहल से होना सामने आया। रिपोर्ट के आधार पर शेरू की पत्नी रुखसाना, भाई खुर्शीद और रुखसार सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में चौथे आरोपी की पहचान अमीरूद्दीन उर्फ मेहरूद्दीन पुत्र मुस्तकीम निवासी चंदसारा थाना परतापुर के रूप में हुई। तफ्तीश में ठोस सुबूत मिलने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने 9 साल बाद रुखसाना, रुखसार और खुर्शीद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जबकि शनिवार को पुलिस ने अमीरूद्दीन को भी दबोच लिया। सीओ सिविल लाइन हरिमोहन सिंह ने बताया कि कुछ समय पहले ही अमीरूद्दीन पर 25 हजार के ईनाम की घोषणा की गई थी।
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मेरठ। नौ साल पुराने हत्या से जुड़े एक मामले में वांछित 25 हजारी को शनिवार को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इस मामले में एक महिला सहित तीन लोगों को पहले ही जेल भेज चुकी है।
पुलिस के अनुसार, 10 सितंबर, 2010 को थाना क्षेत्र के संजय नगर स्थित पन्ना लाल के खेत में एक शव मिला था। शव के पास पड़े मोबाइल से मृतक की पहचान ग्राम सैनी इंचौली निवासी शेरू उर्फ शेरूद्दीन के रूप में हुई। मृतक के भाई सिराजुद्दीन द्वारा तहरीर दी गई। जिसमें शेरू का अत्यधिक शराब का सेवन करना और इसी से मौत होना बताया गया। बाद में मृतक के पिता जमील अहमद ने शेरू की पत्नी पर भाइयों के साथ मिलकर पति की हत्या करने का शक जताया। शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराया गया। बिसरा सुरक्षित कर लिया गया। इंस्पेक्टर सिविल लाइन अब्दुर्रहमान सिद्दीकी ने बताया कि बिसरा रिपोर्ट में शेरू की मौत आर्गनोक्लोरो इंसेक्टिसाइड व इथाइल अल्कोहल से होना सामने आया। रिपोर्ट के आधार पर शेरू की पत्नी रुखसाना, भाई खुर्शीद और रुखसार सहित चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बाद में चौथे आरोपी की पहचान अमीरूद्दीन उर्फ मेहरूद्दीन पुत्र मुस्तकीम निवासी चंदसारा थाना परतापुर के रूप में हुई। तफ्तीश में ठोस सुबूत मिलने के बाद सिविल लाइन पुलिस ने 9 साल बाद रुखसाना, रुखसार और खुर्शीद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जबकि शनिवार को पुलिस ने अमीरूद्दीन को भी दबोच लिया। सीओ सिविल लाइन हरिमोहन सिंह ने बताया कि कुछ समय पहले ही अमीरूद्दीन पर 25 हजार के ईनाम की घोषणा की गई थी।
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