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मतदाता पहचान पत्र के लिए होंगे 12 विकल्प
Updated Tue, 14 Nov 2017 02:46 AM IST
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मतदाता पहचान पत्र के लिए होंगे 12 विकल्प
मेरठ। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी समीर वर्मा ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में मतदान के दौरान मतदाता की पहचान के लिए निर्वाचन आयोग ने 12 विकल्प दिए हैं। जिन लोगों के पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वह इन विकल्पों के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने पहचान पत्र के विकल्प में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फ ोटोयुक्त पासबुक, पेनकार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी प्रमाणिक फ ोटो मतदाता पर्ची, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।
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मेरठ। जिला निर्वाचन अधिकारी व जिलाधिकारी समीर वर्मा ने बताया कि नगर निकाय चुनाव में मतदान के दौरान मतदाता की पहचान के लिए निर्वाचन आयोग ने 12 विकल्प दिए हैं। जिन लोगों के पास फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र नहीं है, वह इन विकल्पों के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।
जिलाधिकारी ने बताया कि निर्वाचन आयोग ने पहचान पत्र के विकल्प में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये गये फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फ ोटोयुक्त पासबुक, पेनकार्ड, आरजीआई एवं एनपीआर द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, निर्वाचन कार्यालय द्वारा जारी प्रमाणिक फ ोटो मतदाता पर्ची, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड शामिल हैं।
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