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जुलाई-अगस्त माह के रिटर्न की तारीख बढ़ाई गई
Updated Thu, 10 Aug 2017 03:27 AM IST
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मेरठ। जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) काउंसिल ने जुलाई और अगस्त माह के रिटर्न दाखिल करने की तारीख बढ़ा दी हैं।
राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के एडिशनल कमिश्नर वीएन सिन्हा ने बताया कि अब जुलाई का रिटर्न जीएसटी आर-1 फार्म के जरिए एक से पांच सितंबर तक भरा जा सकेगा। अभी तक यह रिटर्न 10 अगस्त तक जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड करना था। जीएसटी आर-1 में बिक्री के विवरण अपलोड किए जाने हैं। जीएसटी आर-1 दाखिल करने की तारीख 16 से 20 सितंबर तक कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि जुलाई का जीएसटी आर-2 फार्म दाखिल करने के लिए अब छह से 10 सितंबर तक तारीख बढ़ा दी गई है। अगस्त के रिटर्न 21 से 25 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। जीएसटी में बिक्री से संबंधित विवरण जीएसटी आर-2 फार्म के जरिये भरे जाने हैं। इसके अलावा जीएसटी आर-3 जो कि खरीद बिक्री को मिलाकर जीएसटीएन के पोर्टल पर तैयार होता है, इसे अपलोड करने की तारीख 11 से 15 सितंबर है। अगस्त माह का जीएसटी आर-3 फार्म भरने की तारीख 26 से 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है।
खास बात
- जीएसटीआर-1 एक से पांच सितंबर तक भरा जा सकेगा
- जीएसटीआर-2 छह से 10 सितंबर तक भर सकेंगे
- जीएसटीआर-3 की तारीख 26 से 30 सितंबर तक बढ़ाई गई
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राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी) के एडिशनल कमिश्नर वीएन सिन्हा ने बताया कि अब जुलाई का रिटर्न जीएसटी आर-1 फार्म के जरिए एक से पांच सितंबर तक भरा जा सकेगा। अभी तक यह रिटर्न 10 अगस्त तक जीएसटीएन पोर्टल पर अपलोड करना था। जीएसटी आर-1 में बिक्री के विवरण अपलोड किए जाने हैं। जीएसटी आर-1 दाखिल करने की तारीख 16 से 20 सितंबर तक कर दी गई है।
उन्होंने बताया कि जुलाई का जीएसटी आर-2 फार्म दाखिल करने के लिए अब छह से 10 सितंबर तक तारीख बढ़ा दी गई है। अगस्त के रिटर्न 21 से 25 सितंबर तक भरे जा सकेंगे। जीएसटी में बिक्री से संबंधित विवरण जीएसटी आर-2 फार्म के जरिये भरे जाने हैं। इसके अलावा जीएसटी आर-3 जो कि खरीद बिक्री को मिलाकर जीएसटीएन के पोर्टल पर तैयार होता है, इसे अपलोड करने की तारीख 11 से 15 सितंबर है। अगस्त माह का जीएसटी आर-3 फार्म भरने की तारीख 26 से 30 सितंबर तक बढ़ाई गई है।
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खास बात
- जीएसटीआर-1 एक से पांच सितंबर तक भरा जा सकेगा
- जीएसटीआर-2 छह से 10 सितंबर तक भर सकेंगे
- जीएसटीआर-3 की तारीख 26 से 30 सितंबर तक बढ़ाई गई