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अपहरण और हत्या में दो को आजीवन कारावास

Tue, 12 Mar 2019 02:02 AM IST
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 12 Mar 2019 02:02 AM IST
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अपहरण और हत्या में दो को आजीवन कारावास
एक अन्य युवक को 10 साल व दूसरे को तीन साल की सजा
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देहात व मुजफ्फरनगर के ध्यानार्थ==========
मेरठ।
पांच साल पहले थाना दौराला में अपहरण कर हत्या के मामले में 12वें अपर जिला जज पीएन पाण्डेय ने अजय व विकास को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अर्थदंड भी लगाया। साथ ही इसी मामले में आनन्द को 10 साल व अनूप को साक्ष्य मिटाने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई।

अभियोजन के अनुसार वादी विकास पुत्र जयपाल निवासी मनोहर की पट्टी, थाना दौराला ने 03 जून 2013 को रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उसके अनुसार भाई विनीत (20) गत शाम तालाब पर गया था। उसके बाद नहीं लौटा। उसके भाई से आनन्द पुत्र गजे सिंह मिला था। अगले दिन आनन्द से विनीत के बारे में पूछा तो उसने कुछ नहीं बताया। बाद में पता चला कि विनीत की अपहरण कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने आनन्द, विकास पुत्र हरी सिंह निवासी ग्राम मनोहर पट्टी, अजय पुत्र शौराज सिंह व अनूप पुत्र शौराज निवासी ग्राम खानपुर थाना खतौली तथा सचिन पुत्र कुंवरपाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसकी सुनवाई अपर जिला जज की कोर्ट में हुई। बयानों के आधार पर अपर जिला जज पीएन पांडेय ने अजय व विकास को अपहरण कर हत्या करने का दोषी पाया। उन्होंने दोनों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी आनन्द को अपहरण का दोषी पाते हुए 10 साल कैद व अनूप को हत्या का साक्ष्य मिटाने के आरोप में तीन साल की सजा सुनाई।
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