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डॉक्टर के हमलावर की जमानत अर्जी खारिज
Updated Wed, 29 Aug 2018 02:12 AM IST
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मेरठ। सीएमओ ऑफिस में सीएचसी हस्तिनापुर के चिकित्सक डॉ. चंदन प्रकाश पर जानलेवा हमला करने के आरोपी सीएमओ के चालक रविंद्र नागर की जमानत अर्जी एडीजे-16 मोनिका ठाकुर ने गंभीर अपराध मानते हुए खारिज कर दी। यह चर्चित घटना गत माह सीएमओ ऑफिस सभागार में बैठक के दौरान हुई थी। जिसमें हिस्सा लेने डॉ. प्रकाश भी आए हुए थे। आरोप है कि बैठक के बाद बाहर निकलते ही चालक रविंद्र नागर और उसके साथी मनीष ने गालीगलौज करने के बाद डॉ. प्रकाश को जान से मारने की नीयत से गोली मार दी। इस मामले में पुलिस ने मामला दर्ज कर रविंद्र को जेल भेज दिया था। जिसकी तरफ से जमानत अर्जी न्यायालय में दाखिल की गई। जिसका विरोध सरकारी वकील धर्मवीर तोमर ने किया।
सोहरका हत्याकांड में बहस जारी
मेरठ। थाना परतापुर के सोहरका हत्याकांड में मंगलवार को भी बहस पूरी नहीं हो सकी। जिस पर न्यायालय एफटीसी-1 प्रकाश तिवारी की अदालत ने आगे की बहस के लिए बुधवार की तिथि नियत कर दी है। सरकारी वकील मुकेश मित्तल ने मंगलवार को अदालत के समक्ष अपने केस को प्रस्तुत किया। वहीं, अभियुक्त पक्ष की तरफ से भी अपनी सफाई प्रस्तुत की। उधर, इस मामले में मृतक बलविंदर की पत्नी कंचन ने कचहरी पहुंचकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। कहा कि उसके पति बलविंदर व सास निछत्तर कौर की हत्या के मामले में अभी तक उसके बयान नहीं हुए हैं। उसे जान का खतरा है। इस मुकदमे में पैरवी तेज कराते हुए बयान कराए जाएं। इस मामले में कंचन के अधिवक्ता सुनील चिंदौड़ी ने बताया कि बलविंदर व निछत्तर कौर की हत्या का मामला एडीजे न्यायालय में चल रहा है। जिसमें आरोप का निर्धारण नहीं होने के चलते बयान नहीं हुए हैं। अदालत ने आरोप निर्धारण के लिए बुधवार की तारीख नियत कर दी है।
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सोहरका हत्याकांड में बहस जारी
मेरठ। थाना परतापुर के सोहरका हत्याकांड में मंगलवार को भी बहस पूरी नहीं हो सकी। जिस पर न्यायालय एफटीसी-1 प्रकाश तिवारी की अदालत ने आगे की बहस के लिए बुधवार की तिथि नियत कर दी है। सरकारी वकील मुकेश मित्तल ने मंगलवार को अदालत के समक्ष अपने केस को प्रस्तुत किया। वहीं, अभियुक्त पक्ष की तरफ से भी अपनी सफाई प्रस्तुत की। उधर, इस मामले में मृतक बलविंदर की पत्नी कंचन ने कचहरी पहुंचकर जिलाधिकारी से मुलाकात की। कहा कि उसके पति बलविंदर व सास निछत्तर कौर की हत्या के मामले में अभी तक उसके बयान नहीं हुए हैं। उसे जान का खतरा है। इस मुकदमे में पैरवी तेज कराते हुए बयान कराए जाएं। इस मामले में कंचन के अधिवक्ता सुनील चिंदौड़ी ने बताया कि बलविंदर व निछत्तर कौर की हत्या का मामला एडीजे न्यायालय में चल रहा है। जिसमें आरोप का निर्धारण नहीं होने के चलते बयान नहीं हुए हैं। अदालत ने आरोप निर्धारण के लिए बुधवार की तारीख नियत कर दी है।
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