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अतुल प्रधान को मिली जमानत
Updated Fri, 26 Jan 2018 02:32 AM IST
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मेरठ। सपा नेता अतुल प्रधान को सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के दो मामलाें में सुनवाई प्रभारी सेशन जज/स्पेशल जज (भ्रष्टाचार निवारण) न्यायाधीश विनय द्विवेदी के न्यायालय में की गयी।
अतुल के अधिवक्ता गगन राणा ने बताया कि दोनों मामले छात्र राजनीति से जुड़े है और उसे झूठा फंसाया गया है। अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों मामलों में 50-50 हजार रुपये के दो-दो जमानती दाखिल करने पर रिहा करने के आदेश दिए। इस आदेश के बाद एसीजेएम-10 एनके बख्शी की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल कर दी गयी। अदालत ने दोनों मामलों में रिहाई परवाना जारी कर दिए।
सीसीएसयू के कुलसचिव ने 14 अगस्त 2006 को मेडिकल थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 75-100 छात्रों के समूह ने कुलपति आवास के बाहर लगी बेरीकैडिंग तोड़कर कुलपति आवास में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया था। दूसरा मामला 24 सितंबर 2005 का सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का था। जिसकी रिपोर्ट भी कुलसचिव ने दर्ज करायी थी।
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अतुल के अधिवक्ता गगन राणा ने बताया कि दोनों मामले छात्र राजनीति से जुड़े है और उसे झूठा फंसाया गया है। अदालत ने सुनवाई के बाद दोनों मामलों में 50-50 हजार रुपये के दो-दो जमानती दाखिल करने पर रिहा करने के आदेश दिए। इस आदेश के बाद एसीजेएम-10 एनके बख्शी की अदालत में जमानत अर्जी दाखिल कर दी गयी। अदालत ने दोनों मामलों में रिहाई परवाना जारी कर दिए।
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सीसीएसयू के कुलसचिव ने 14 अगस्त 2006 को मेडिकल थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी थी कि 75-100 छात्रों के समूह ने कुलपति आवास के बाहर लगी बेरीकैडिंग तोड़कर कुलपति आवास में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया था। दूसरा मामला 24 सितंबर 2005 का सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का था। जिसकी रिपोर्ट भी कुलसचिव ने दर्ज करायी थी।
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