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बद्दो की फरारी के आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज
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28 मार्च को फरार हुआ था कुख्यात बदन सिंह बद्दो
अमर उजाला ब्यूरो
मेरठ। कुख्यात बदन सिंह उर्फ बद्दो को पेशी पर लाने के दौरान पुलिस हिरासत से फरार कराने के आरोपी व्यापारी नेता लल्लू मक्कड़, केपीएस के निदेशक भानू प्रताप सिंह, डिपिन सूरी, अरुण कुमार और गुरमीत सिंह उर्फ मिक्का सहित छह आरोपियों की जमानत अर्जी को एडीजे-प्रथम गुरप्रीत सिंह बावा ने गंभीर अपराध पाते हुए खारिज कर दिया।
सरकारी वकील ने बताया कि बदन सिंह बद्दो को फर्रुखाबाद पुलिस 28 मार्च को गाजियाबाद पेशी पर लाई थी। जहां से पेशी के बाद पुलिसकर्मी उसे दिल्ली रोड स्थित होटल मुकुट महल लेकर पहुंचे थे। होटल से बद्दो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। उसे फरार कराने के आरोप में ब्रह्मपुरी पुलिस ने इन छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जेल जाने के बाद व्यापारी नेता लल्लू मक्कड़, करण पब्लिक स्कूल के निदेशक भानू प्रताप सिंह, ट्रांसपोर्टर डिपिन सूरी, अरुण कुमार, फाइनेंसर गुरमीत उर्फ मिक्का की तरफ से जिला जज के न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे सुनवायी के लिए जिला जज अनिल कुमार पुंडीर ने एडीजे-प्रथम गुरप्रीत सिंह बावा के न्यायालय में स्थानांतरित कर दी थी। मंगलवार को एडीजे-प्रथम ने इन सभी आरोपियों की जमानत अर्जी को गंभीर अपराध पाते हुए खारिज कर दिया। डिपिन सूरी के अधिवक्ता संजीव गुर्जर का कहना कि हमें आदेश मंगलवार शाम पांच बजे के बाद पता चला।
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अमर उजाला ब्यूरो
मेरठ। कुख्यात बदन सिंह उर्फ बद्दो को पेशी पर लाने के दौरान पुलिस हिरासत से फरार कराने के आरोपी व्यापारी नेता लल्लू मक्कड़, केपीएस के निदेशक भानू प्रताप सिंह, डिपिन सूरी, अरुण कुमार और गुरमीत सिंह उर्फ मिक्का सहित छह आरोपियों की जमानत अर्जी को एडीजे-प्रथम गुरप्रीत सिंह बावा ने गंभीर अपराध पाते हुए खारिज कर दिया।
सरकारी वकील ने बताया कि बदन सिंह बद्दो को फर्रुखाबाद पुलिस 28 मार्च को गाजियाबाद पेशी पर लाई थी। जहां से पेशी के बाद पुलिसकर्मी उसे दिल्ली रोड स्थित होटल मुकुट महल लेकर पहुंचे थे। होटल से बद्दो पुलिस कस्टडी से फरार हो गया था। उसे फरार कराने के आरोप में ब्रह्मपुरी पुलिस ने इन छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जेल जाने के बाद व्यापारी नेता लल्लू मक्कड़, करण पब्लिक स्कूल के निदेशक भानू प्रताप सिंह, ट्रांसपोर्टर डिपिन सूरी, अरुण कुमार, फाइनेंसर गुरमीत उर्फ मिक्का की तरफ से जिला जज के न्यायालय में जमानत अर्जी दाखिल की गई थी, जिसे सुनवायी के लिए जिला जज अनिल कुमार पुंडीर ने एडीजे-प्रथम गुरप्रीत सिंह बावा के न्यायालय में स्थानांतरित कर दी थी। मंगलवार को एडीजे-प्रथम ने इन सभी आरोपियों की जमानत अर्जी को गंभीर अपराध पाते हुए खारिज कर दिया। डिपिन सूरी के अधिवक्ता संजीव गुर्जर का कहना कि हमें आदेश मंगलवार शाम पांच बजे के बाद पता चला।
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