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वृंदावन पालिका प्रशासन के खिलाफ दायर वाद किया खारिज
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वृंदावन(मथुरा)। आरटीआई कार्यकर्ता महंत मधुमंगल शरण दास शुक्ल के वाद को लोकायुक्त ने खारिज कर दिया है। इसमें निगम के गठन से पहले तत्कालीन चेयरमैन मुकेश गौतम के नेतृत्व वाले पालिका प्रशासन पर कई बिंदुओं को लेकर आरोप लगाए थे। प्रदेश लोकायुक्त के सचिव पंकज कुमार उपाध्याय ने फैसले की जानकारी याची को भी दे दी है।
इसमें स्पष्ट किया गया है कि लोकायुक्त प्रशासन की जांच समिति के परीक्षण में लगाए गए आरोप सिद्ध न हो पाने के कारण, तत्कालीन विकास कार्य निर्धारित प्रक्रिया और कोई अनियमितता न पाए जाने पर खारिज किए गए हैं। इधर, याची शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश लोकायुक्त के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
याची ने दर्ज कराई थीं ये शिकायतें
नल कनेक्शन, भवन निर्माण की एनओसी देने, निर्माण कार्य की गुणवत्ता, बिजली संबंधी सामान की खरीद, अधिवक्ताओं को भुगतान में बड़े स्तर पर अनियमितताएं होने पर जांच करने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी।
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इसमें स्पष्ट किया गया है कि लोकायुक्त प्रशासन की जांच समिति के परीक्षण में लगाए गए आरोप सिद्ध न हो पाने के कारण, तत्कालीन विकास कार्य निर्धारित प्रक्रिया और कोई अनियमितता न पाए जाने पर खारिज किए गए हैं। इधर, याची शुक्ल ने कहा है कि प्रदेश लोकायुक्त के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।
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याची ने दर्ज कराई थीं ये शिकायतें
नल कनेक्शन, भवन निर्माण की एनओसी देने, निर्माण कार्य की गुणवत्ता, बिजली संबंधी सामान की खरीद, अधिवक्ताओं को भुगतान में बड़े स्तर पर अनियमितताएं होने पर जांच करने के लिए शिकायत दर्ज कराई थी।
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