{"_id":"67f5697c9e1188a56e0e77b2","slug":"minor-involved-in-murder-sentenced-to-11-months-and-5-days-mathura-news-c-369-1-mt11002-127678-2025-04-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Mathura: हत्या में शामिल नाबालिग को 11 माह 5 दिन की सजा...लाठी-डंडों से हमला कर उतारा था माैत के घाट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mathura: हत्या में शामिल नाबालिग को 11 माह 5 दिन की सजा...लाठी-डंडों से हमला कर उतारा था माैत के घाट
Tue, 08 Apr 2025 11:52 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
संवाद न्यूज एजेंसी, मथुरा
Published by: अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Apr 2025 11:52 PM IST
सार
हत्या में शामिल नाबालिग को सजा सुनाई गई है। उसे ये सजा सुधार गृह में पूरी करनी होगी। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है। सुनवाई के दाैरान नाबालिग ने मां के कहने पर जुर्म कबूल किया।
विज्ञापन
न्यायालय
विस्तार
मथुरा में किशोर न्याय बोर्ड ने युवक की हत्या के दोषी नाबालिग को 11 माह 5 दिन की सजा और 5 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। बोर्ड द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद नाबालिग को सुधार गृह भेज दिया गया।
विज्ञापन
Trending Videos
एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि कोसीकलां के गांव फालैन निवासी दर्शन देवी ने 20 अप्रैल 2024 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने बताया था कि पति मूलचंद नातिनी तेजस्वी को स्कूल से लेकर आ रहे थे। रास्ते में लच्छीराम बाबा मंदिर के पास गांव के कुछ लोगों ने पुरानी रंजिश में उनके पति पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। इससे घायल पति की जिला अस्पताल में मौत हो गई।
विज्ञापन
विज्ञापन
विवेचना में कपिल, मोनू रेसर उर्फ मुकेश, सोनू उर्फ सुरेंद्र, सचिन व एक नाबालिग की संलिप्तता मिली। कोर्ट ने नाबालिग की फाइल सुनवाई के लिए किशोर न्याय बोर्ड भेज दी। सुनवाई में नाबालिग ने मां के कहने पर जुर्म कबूल कर लिया।
मंगलवार को बोर्ड ने नाबालिग को 11 माह 5 दिन तक सुधार गृह में रहने की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर नाबालिग को 5 दिन अतिरिक्त सुधार गृह में बिताने के आदेश दिए हैं।