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मथुरा: प्रदेश सूचना आयोग ने नगर निगम को लगाई फटकार

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 07 Jan 2022 07:24 PM IST
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Mathura: State Information Commission reprimanded the Municipal Corporation
वृंदावन (मथुरा)। आरटीआई अधिनियम-2005 के उल्लंघन को लेकर प्रदेश सूचना आयोग ने वीडियो कांफ्रेंसिंग पर सुनवाई करते हुए मथुरा-वृंदावन नगर निगम को फटकार लगाई है, साथ ही समय से सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश देते हुए 7 फरवरी को अगली सुनवाई नियत की है।
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सामाजिक कार्यकर्ता प्रहलादकृष्ण शुक्ला ने एएसआई की संरक्षित धरोहर पुराना राधावल्लभ मंदिर के विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत बल्लीगंज में अनाधिकृत तौर पर हुए अवैध कॉमर्शियल कांप्लैक्स के प्रकरण में मथुरा-वृंदावन नगर निगम से सितंबर 2020 में आरटीआई पत्र के माध्यम से सूचना मांगी थी, लेकिन जानकारी प्राप्त न होने के अभाव में उनके द्वारा नवंबर 2020 को एक पत्र प्रथम अपीलीय अधिकारी/नगर आयुक्त, नगर निगम को भी भेजा।
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इस पत्र पर भी संज्ञान नहीं लिया गया। इसके बाद सामाजिक कार्यकर्ता ने जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी की शिकायत करते हुए राज्य सूचना आयोग लखनऊ के यहां अप्रैल 2021 में अपील दायर की। इस अपील पर आयोग द्वारा जांच करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी।
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वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए आयुक्त/पीठासीन अधिकारी, सूचना आयोग ने प्रकरण में सूचना न दिए जाने पर आरटीआई-2005 के उल्लंघन के लिए मथुरा-वृंदावन नगर निगम को फटकार लगाई एवं तत्काल अपीलकर्ता को प्रकरण संबंधी सूचना उपलब्ध कराने के आदेश भी दिए हैं।
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